हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई कर दी जमानत

मुरसान के अधिवक्ता ने रखे अपने पक्ष, तथ्यों के आधार पर मिली सफलता

हाथरस। माननीय हाईकोर्ट ने जमान प्रार्थना-पत्र पर आॅनलाइन सुनवाई की। मुरसान के लाल ने थाना हाथरस जंक्शन के एक मामले में माननीय न्यायालय के समक्ष आॅनलाइन बहस में अपना पक्ष रखा और तथ्यों को सही पाते हुए एडवोकेट हाईकोर्ट राहुल कुमार शर्मा के पक्ष में आदेश दे दिया।
जानकार सूत्रों के मुताबिक मामला थाना हाथरस जंक्शन पुलिस से संबंधित है। एडवोकेट हाईकोर्ट राहुल कुमार शर्मा जो मुरसान के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में हाईकोर्ट में चैंबर नंबर 181 से बतौर अधिवक्ता हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने क्लाइंटों की सुवधा के लिए आॅनलाइन सुनवाई शुरू कर दी हैं। माननीय हाईकोई का 30 अपै्रल, 2020 को सुबह मैसेजे आया कि आधा घंटे बाद आपके द्वारा डाली गई जमान याचिका पर सुनवाई होगी। यह जानकारी होते ही एडवोकेट हाईकोर्ट राहुल कुमार शर्मा अपने पूरे किट यानी ड्रैस में अपने ही चैंबर में आॅनलाइन बैठ गए। कुछ समय पहले उनके पास फिर मैसेज आया और माननीय हाईकोर्ट का लिंक आते ही सुनवाई मंे शामिल हो गए।
राहुल ने बताया कि न्यायमूर्ति अजय भानौर अपने चैंबर से ही मामले में सुनवाई की आरोपी विवेक राघव निवासी कस्बा हाथरस जंक्शन जिला हाथरस अपराध संख्या 339/2019 धारा 427 आईपीसी व 136 विद्युत अधिनियम थाना थाना हाथरस जंक्शन पर बांछित था। जिसमें आरोप था कि उसने विद्युत सामान जैसे ट्रांसफार्मर, तार आदि को चोरी किया है। जबकि बरामदगी कुछ भी नहीं दिया गई थी। जिससे साफ था कि पुलिस ने हमारे क्लांइट को फंसाया है। घटना में हमारा नाम सहअभियुक्त मनोज के बयानों में प्रकाश में दिखा गया गया है। आरोपी 06 जनवरी 2020 से जेल में था। माननीय हाईकोर्ट में इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि इसमें केवल हमारे द्वारा प्रमाणित-आदेश के आधार पर आरोपी को कल जेल से छोड़ दिया जाएगा। यह आॅनलाइन सुविधा लोगों की सहायता के लिए माननीय न्यायालय ने शुरू की है।

error: Content is protected !!