हाथरस । सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने अवगत कराया है कि साधारण मिटटी 100 घन मीटर तक के खनन/परिवहन हेतु किसान अपने निजी उपयोग हेतु स्वयं की भूमि से मिट्टी के खनन/परिवहन की अनुज्ञा हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ के पोर्टल माईन मित्रा (www.upminemitra.in) पर आवेदन कर सकते है। आवेदन करने हेतु आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी, साधारण मिटटी की मात्रा, खतौनी व मानचित्र सहित, भूस्वामी की सहमति, खनन का प्रयोजन, आवेदित खनन क्षेत्र का पूर्ण विवरण यथा जनपद, तहसील, ग्राम, गाटा संख्या कुल क्षेत्रफल, परिवहन किये जाने वाले वाहन का प्रकार व अन्य आवश्यक विवरण अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य होगा। एक आवेदन पर अधिकतम 100 घन मीटर (लगभग 35 ट्रैक्टर ट्रॉली) मिट्टी अधिकतम 15 दिन की अनुज्ञा एवं हस्तचालन विधि से मिटटी खनन करने की बाध्यता होगी। मिट्टी के खनन/परिवहन का पंजीकरण/अनुज्ञा पोर्टल से आवेदनकर्ता स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।
————————————————————–