हाथरस । मा० राज्य निर्वाचन आयोग. उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना (संशोधन) संख्या-913/रा०नि०आ०-3/पं०नि०/26-25/2025 दिनांक-07.10.2025 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राहुल पाण्डेय ने अवगत कराया है कि त्रिस्तरीय पचायतों निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में निर्गत सार्वजनिक सूचना संख्या-48 जि०नि० कार्यालय/पुनरीक्षण/2025 दिनांक 18 जुलाई 2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-
दिनांक 18 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन एवं मतदाता सूची के प्रिन्ट करने की कार्यवाही, बी०एल०ओ० एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। दिनांक 19 अगस्त 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पाण्डुलिपि तैयार करने की अवधि (01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अर्ह व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे।) दिनांक 19 अगस्त 2025 से 22 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि। दिनांक 23 सितम्बर 2025 से 29 सितम्बर 2025 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच करने की अवधि। दिनांक 30 सितम्बर 2025 से 13 अक्टूबर 2025 तक निर्वाचक गणना पत्रक के आधार पर परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की तैयार हस्तलिखित पाण्डुलिपि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि। दिनांक 14 अक्टूबर 2025 से 24 नवम्बर 2025 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना (निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही)। दिनांक 25 नवम्बर 2025 से 04 दिसम्बर 2025 तक निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता की डाउनलोडिग, फोटोप्रतियाँ कराने आदि। दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को अनन्तिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन। दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक आलेख्य के रूप में प्रकाशित अनन्तिम मतदाता सूची का निरीक्षण। दिनांक 06 दिसम्बर 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त करना (01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के भी स्वीकार किए जाएगें)। दिनांक 13 दिसम्बर 2025 से 19 दिसम्बर 2025 तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण। दिनांक 20 दिसम्बर 2025 से 23 दिसम्बर 2025 तक दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि। दिनांक 24 दिसम्बर 2025 से 08 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथा स्थल समाहित करने की कार्यवाही। दिनांक 09 जनवरी 2026 से 14 जनवरी 2026 पूरक सूचियों की कम्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग मतदाता सूवी की डाउनलोडिग, फोटो प्रतियों कराने आदि। दिनांक 15 जनवरी 2026 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिये अन्तिम प्रकाशन।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने निर्देशित किया है कि निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के संशोधित पुनरीक्षण कार्यक्रम को सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबंधित कार्यालयों के सूचनापट्ट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। निर्वाचक नामावलि के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावलि के वृहद पुनरीक्षण को कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढायी जायेगी।