महिला अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश

हाथरस । जिलाधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृण बनाये रखने एवं अभियोजन कार्यों की समीक्षा बैठक में करते हुए लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।
न्याय सहायक लिपिक ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 12232 लाइसेंस धारक हैं। जिनका विवरण एन0डी0ए0एल0 साफ्टवेयर में किया गया है। लाइसेंस संबंधी 68 वाद लम्बित हैं। गुण्डा एक्ट के तहत 205 मामले चिन्हित किये गये हैं। जिसमें से 216 को नोटिस व 11 को चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है। जनपद में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1980 के तहत 255 वाद लम्बित हैं। धारा 107/116 के तहत कुल 5694, धारा 110 के 107, धारा 133 के 46 व धारा 145 के 60 मामले सी0आर0पी0सी0 के तहत लम्बित हैं।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि अपराधियों के प्रति कतई रहम न बरतते हुये सामाजिक हित में उनके अपराध की सजा बतौर उन्हें जेल भिजवाया जाना बहुत जरूरी है साथ ही निर्दोष लोगो को किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाये। उन्होने महिला अपराधों से सम्बन्धित मुकदमों पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने आपराधिक मामलों में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने हेतु न्यायालयों में मुकदमों की प्रभावी ढंग से पैरवी करने के लिये अभियोजन अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए। उन्होंने ने अभियोजन अधिकारियों से कहा कि गैंगस्टर, महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपराधिक मामलों का निर्धारित समयावधि के अंतर्गत निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। लंबित मामलों की सूची तैयार करते हुए व्यापक कार्य योजना तैयार कर लंबित मामलों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने समस्त उप जिलाधिकारी, सी0ओ0 तथा एस0एच0ओ0 को समन्वय स्थापित करते हुए धारा 107/116, 110, 133 व 145 के अतंर्गत लम्बित मामलों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण करते हुए प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि 62 खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर 77 नमूने लिये गये। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने खाद्य सुरक्षा विभाग को कड़े निर्देश दिए की प्रतिष्ठानों पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री किसी भी दशा में न होने पाये। आबकारी विभाग ने बताया कि आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अतंर्गत कुल 77 मामले पंजीकृत हैं। जिसमें से 29 का निस्तारण किया गया है तथा 48 अभियोग अवशेष हैं। अपर जिलाधिकारी ने अवशेष अभियोगों का निस्तारण नियमानुसार कार्यवाही करने तथा विशेष अभियान चलाकर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, समस्त उप जिलाधिकारी, अभियोजन अधिकारी, आबकारी अधिकारी, सी0ओ0 तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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