हाथरस । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव अजय कुमार द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, मृदुला कुमार के आदेशानुसार दिनांक 09.09.2023 दिन शनिवार को प्रातः 10.00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीकरण, हाथरस, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट, हाथरस एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद(किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यातायात सम्बन्धी चालानों को वेबसाइट अबवनतजेण्हवअण्पद के द्वारा ई-पेमंेट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते है। जनपद हाथरस की समस्त जनता को जानकारी देते हुये बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मामलों का शीघ्र निस्तारण हो जाता हैै, जिसमें समय एंव धन की बचत होती है, लोक अदालत में निस्तारित मामलों की अपील नहीं की जा सकती तथा सिविल मामलों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंक मामलों को निस्तारित कराने में ब्याज आदि की छूट प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव द्वारा जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 12 अगस्त, 2023 को एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। पक्षकारों से अपील है कि एन.आई. एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण हेतु अपने न्यायालय में सम्पर्क स्थापित कर अपने मामले को विशेष लोक अदालत में नियत कराकर इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते है।
अतः वादी एंव प्रतिवादीगण से अपील की जाती है कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने वाद का निस्तारण कराकर, लोक अदालत का लाभ उठायें।
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