छेडछाड के मामले में 1 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 5000- रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

हाथरस। थाना सिकन्द्राराऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 42/2018 बनाम लवकुश पुत्र रामबहोरी निवासी ग्राम श्यामपुर थाना सिकन्द्राराऊ जनपद हाथरस में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया । महिला सम्बन्धी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में उपर्युक्त अभियोग को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 07.08.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट (प्रथम) द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त लवकुश उपरोक्त को मु0अ0सं0 42/18 के अन्तर्गत धारा 354 ख में 03 वर्ष कारावास एवं 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।

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