हाथरस । जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वधर्म सम्भाव तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिये जाने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु वर्ष 2017-18 से ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ संचालित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत जनपद में अब तक कुल 3139 जोड़ों के विवाह सम्पन्न हो चुके हैं तथा लक्षित 500 जोड़ों सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन हेतु दिनांक 13.03.2023 निर्धारित की गयी है। उल्लेखनीय है कि ऐसे गरीब व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय रु0 2,00,000 तक है, उनके लिए यह योजना पूर्णतया निःशुल्क संचालित की जा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी दलालों/बिचोलियों के झॉंसे में न आयें। यदि आपके संज्ञान में कोई व्यक्ति, जो धन की मांग करते हुये आपको लाभ दिलाने की बात करता है, तो इसकी सूचना तत्काल उपलब्ध करायें।
अतः जनपद हाथरस के अधिकाधिक जरूरतमंद गरीब व्यक्ति अपनी अविवाहित पुत्री के विवाह एवं विधवा, तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह हेतु जिला पंचायत कार्यालय अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगरीय निकाय कार्यालय में सम्पर्क कर विवाह हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व निःशुल्क आवेदन/पंजीकरण करायें।
आवेदन हेतु पात्रता- कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन व जरूरतमंद हों तथा जनपद के मूल निवासी हों। परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2,00,000/- गरीबी रेखा की सीमान्तर्गत हो। विवाह की तिथि को कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष हो। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, दिव्यांग कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री, विधवा/तलाकशुदा महिला को पुनर्विवाह हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
आवश्यक अभिलेख- कन्या व वर के तीन-तीन फोटो, पहचान की पुष्टि हेतु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र इत्यादि। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक अभिलेख/जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड/आधार कार्ड इत्यादि। कन्या पक्ष के परिवार की आय के सम्बन्ध में पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह हेतु तलाकनामा/कानूनी रूप से हुये तलाक का वैध अभिलेख।
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