हाथरस । जल, थल व वायु सेना में भर्ती हेतु अग्निपथ नाम से घोषित नई भर्ती योजना के विरोध प्रदर्शन के दृष्टिगत जनपद में शांति, जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपद के कोचिंग संचालकों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अध्यापक का कार्य राष्ट्र के निमार्ण में योगदान देना है जिसमें वह अपना पूरा सहयोग करें तथा उन्होने जनपद के युवायोें/छात्रोें से अपील की है कि वे किसी के बहकावें में आकर अपने भविष्य से खिलवाड न करें।
उन्होंने कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी भी माध्यम से यह जानकारी होती है कि आपके द्वारा अथवा आपकी कोचिंग में तैनात अध्यापकों/स्टॉफ द्वारा छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है एवं भ्रमित करने के साथ-साथ यातायात बाधित करने, सरकारी/गैर सरकारी भवनों, वाहनों, अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं जनसामान्य को क्षति पहुँचानें तथा नियमों का उल्लंघन करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के साथ साथ उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 120 (साजिश) में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवही की जायेंगी। सोशल मीडिया पर अवांछनीय और उत्तेजक पोस्टों/खबरों को प्रषित किया जाता है तो भी उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेंगी।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कोचिंग संचालकों कों अग्निपथ नाम से घोषित नई भर्ती योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई है इस प्रकार की योजना कई देशों में पूर्व सें लागू हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कोचिंग संचालकों से कहा कि जितने भी बच्चे आपकी कोचिंग में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी छात्रों को अग्निपथ योजना के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करें साथ ही साथ इस योजना के लागू होने से युवा वर्ग को जो लाभ प्राप्त होंगे उसके संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जो छात्र आपके यहा पर अध्ययन कर रहे हैं उनके अभिभावकों से भी संपर्क कर उन्हें सूचित करे कि किसी के बहकावे में न आए तथा अभिभावकों से कहे कि अपने बच्चों को भी समझाएं की किसी के बहकावे में आकर किसी हिंसक घटना का हिस्सा न बने। उन्होने कहा कि यह भी बताए कि यदि किसी भी माध्यम से कोई ऐसा मैसेज प्राप्त होता है कि कहीं पर एकत्र होना है अथवा किसी जुलूस धरने आदि में सम्मिलित होना है तो इस प्रकार के मैसेज को न तो किसी को भेजे और न ही वहा पर जाए। यदि उनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत हो गया तो पूरे जीवन में सरकारी/गैर सराकरी नौकरी नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार के मैसेज के संबंध में पुलिस एवं प्रशासन को तत्काल सूचित करे।
उन्होंने कहा कि यदि कोई छात्र इससे सहमत नहीं है और विरोध प्रदर्शन करना चाहता हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार कानून के दायरे में रहकर शांति पूर्ण ढंग से ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं अथवा विरोध प्रकट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जायेगा तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जनपद के नवयुवकों/छात्रों से आवाहन किया है कि समाज में व्याप्त अराजक तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उनके बहकावे में आकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। उन्होंने कहा कि गलत बयान जारी करने, किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें, अफवाह फैलाने, भडकाऊ भाषण करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सोशल मीडिया पर अवांछनीय और उत्तेजक पोस्टों/खबरों पर बिना पुष्टि के कतई विश्वास न करें, कोई अवांछित पोस्ट न करें और इनके बहकावे में आकर कोई ऐसा कृत्य न करे, जिससे जनपद में अमन, चैन एवं सांप्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो। प्रशासन/पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर लगातार सोशल मीडिया टीम द्वारा निगरानी की जा रही है इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत सोच समझकर करें। उन्होंने कहा कि जनपद में शान्ति/कानून व्यवस्था भंग करने, माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजकतत्वों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंन कहा कि यदि इस दौरान आपके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही दर्ज हो जाती है तो भविष्य में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी नौकरी के लिए पात्र नहीं रहेगें इसका विशेष ध्यान रखें।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने मो0 मोईनुल इस्लाम ने कहा कि जनपद में धारा 144 लागू है। धारा 144 लागू होने के दौरान जुलूस/धरना प्रर्दशन आदि गतिविधियों हेतु अनुमति लेना अनिवार्य है। धारा 144 लागू होने के दौरान एक स्थान पर पाँच से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर एकत्र नहीं रह सकते अन्यथा की दशा में धारा 144 का उल्लघंन माना जायेगा एवं धारा 144 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
बैठक के दौरान उपस्थित कोचिंग संचालकों द्वारा अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया व छात्रों को अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मिलने वालों लाभों के संबंध में अपने अपने विचार एवं सुझाव व्यक्त किए।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी डा0 बसंत अग्रवाल वि/रा0, अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोइनुल इस्लाम, उप जिलाधिकारी सदर राज कुमार सिंह यादव, उप जिलाधिकारी सासनी अंजलि गंगवार, उप जिलाधिकारी सि0राऊ अंकुर वर्मा, उप जिलाधिकारी सादाबाद शिव सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक रितु गोयल, कोचिंग संचालक आदि उपस्थित रहे।