हाथरस । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और न्याय विभाग द्वारा वर्चुअल ‘‘कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण और टेली-लॉ पर प्रशिक्षण।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और न्याय विभाग द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को वर्चुअल मोड से ‘‘कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण और टेली-लॉ पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की सचिव चेतना सिंह ने भाग लिया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और न्याय विभाग द्वारा टेली-लॉ मोबाईल एप के सम्बन्ध में टेली-लॉ पोर्टल का शुभारम्भ किया जा चुका है। टेली-लॉ पोर्टल पर जनता कानूनी सलाह कैसे ले उसके सम्बन्ध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण कर टेली-लॉ एप के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी।
उन्होंने अपनी प्रस्तुतीकरण मे बताया कि टेली-लॉ मोबाईल एप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर टेली-लॉ पोर्टल पर लॉगिन कर घर बैठे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता अथवा अपने गॉव या आस-पास के किसी भी जनसुविधा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेन्टर) पर जाकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। टेली लॉ का यह अर्थ है की कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वकीलों और लोगों के बीच ई-बातचीत सीएससी पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जाती है। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए टेली-लॉ सर्विस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी/जनसुनवाई केन्द्र) के माध्मय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को कानूनी सलाह की जरूरत होती है वह विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठे वकीलों से मुफ्त में कानूनी सहायता ले सकते है।
अतः जनपद हाथरस की समस्त जनता से अपील है कि वह किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह हेतु टेली-लॉ मोबाईल एप या अपने क्षेत्र के नजदीकी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर टेली-लॉ पोर्टल से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती चेतना सिंह ने जनपद हाथरस की जनता से अपील की है कि दिनांक 03.07.2022 को जनपद न्यायालय हाथरस में आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अतः समस्त जनता से अपील है कि दिनांक 03.07.2022 को प्रस्तावित आरबीट्रेशन विशेष लोक अदालत में अपने वाद को नियत कराकर विशेष लोक अदालत का लाभ उठायंे।