नकल की रोकथाम तथा परीक्षाऐं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये :डीएम

हाथरस । आगामी 24 मार्च 2022 से प्रारम्भ हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन एवं पारदर्शितापूर्ण सम्पन्न कराने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसंत अग्रवाल ने स्टेटिक मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए नकल की रोकथाम तथा परीक्षाऐं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अनुपस्थित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेटों का एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए।
अपर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में हाईस्कूल एवं इंटर के परीक्षा दिनांक 24.03.2022 से प्रारम्भ होकर दिनांक 12.04.2022 को सम्पन्न होगी। उन्होंने स्टेटिक मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेटों को निर्देश देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रेषित प्रश्नपत्रों को प्राप्त करने, उन्हें पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा रखवाने एवं जनपद के सभी परीक्षा केन्द्रों पर वितरित कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक का होगा। परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों का वितरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं बाहय केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति के बाद ही किया जाय। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्रों पर डबल लॉक वाले स्टील/लोहे की अलमारी में सुरक्षित रखा जाय। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर डबल लॉक की अलमारी में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की उपस्थिति में परीक्षा केन्द्रों पर रखवाया जाय तथा डबल लॉक वाली अलमारी में पेपर सील से बंद किया जाय। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से एक बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित की जाय, जो किसी राजकीय अथवा शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय का वरिष्ठ एवं अनुभवी शिक्षक हो। डबल लॉक के एक लॉक की चाभी केन्द्र व्यवस्थापक के पास तथा दूसरे लॉक की एक चाभी वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास रहेगी। डबल लॉक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ही केन्द्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध चाभियों से खोला जाय। बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक के पास उपलब्ध चाभी की एक डुप्लीकेट चाभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर, नाम एवं मोहर के साथ सील करके विद्यालय में केन्द्र व्यवस्थापक के पास सुरक्षित रखी जायेगी। बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक की अनुपस्थिति में उक्त डुप्लीकेट चाभी का उपयोग आपात परिस्थितियों में ही स्टैटिक मजिस्ट्रेट अथवा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा किया जाय। स्टैटिक मजिस्ट्रेट अथवा केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा सुरक्षित रखी डुप्लीकेट चाभी का उपयोग किये जाने की आपात परिस्थिति, तिथि, समय आदि का सम्यक विवरण जिला विद्यालय निरीक्षक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बार परीक्षा के प्रयोजन से अलमारी खोलने के पश्चात् दोनों लॉक हस्ताक्षरित पेपर से सील किये जायें। पेपर सील पर केन्द्र व्यवस्थापक, वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम अनिवार्य होंगे। प्रश्नपत्र रखने के उपरान्त में अलमारियों को खोलने एवं बन्द करने हेतु केन्द्र व्यवस्थापकों, बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट (तीनों) की उपस्थिति अनिवार्य होगी। सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप के अनुसार रजिस्टर तैयार किया जाये तथा रजिस्टर में प्रत्येक बार डबल लॉक खोलने से पूर्व केन्द्र व्यवस्थापकांे, बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय एवं तिथि सहित हस्ताक्षर किये जाये। जिस अलमारी को प्रश्नपत्रों हेतु डबल लॉक अलमारी बनाया गया है, उसमे प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त कोई और सामग्री नहीं रखी जायेगी। परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र के प्रकटन की दशा में सम्बंधित स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि यदि परीक्षा के प्रश्न पत्रों में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या प्रश्न पत्र लीक का मामला पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जोयगी। जिन विद्यालओं के प्रधानाचार्यों ने निरीक्षण आख्या उपलब्ध नहीं कराई है तो वह जिला विद्यालय निरीक्षक को तत्काल निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक मो0 मोईनुल इस्लाम ने निर्देश देते हुए कहा कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उक्त परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में नकल पर प्रभावी ढंग से रोक-थाम करने और प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग होने से रोकने के लिए परीक्षा केन्द्र के बाहर समाज विरोधी अवांछित तत्वों तथा वाह्य व्यक्तियों को एकत्र न होने देने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग वांछनीय है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग, प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग करने और हिंसक कृत्य के अपराध के लिए उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 के प्राविधानों के अतंर्गत त्वरित कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है, ताकि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं का सुरक्षित, निरापद एवं निर्विघ्न संचालन सम्भव हो सके। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्टेªेट तैनात किया जाय।
जिला विद्यालय निरीक्षक रितु गोयल ने बैठक के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में 348 विद्यालयों में शिक्षारत छात्र/छात्राओं हेतु 93 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिसमें से 8 परीक्षा केंद्र संवेदनशील व 24 अति संवेदनशील की श्रेणी में हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा दिनांक 24 मार्च 2022 से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। इस वर्ष पहली बार कक्ष निरीक्षक बार कोड के दायरे में आएंगे साथ ही साथ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति ऑनलाइन फीड की जाएगी। प्रत्येक कक्ष निरीक्षक का बार कोड युक्त आई0डी0 कार्ड बनाया जाएगा। कक्ष निरीक्षक को बिना आई0डी0 कार्ड पहने परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा परिसर के अन्दर परीक्षार्थी को पाठ्यसामग्री नहीं ले जाने हेतु परीक्षा केन्द्र के मुख्य गेट पर ही परिक्षार्थियों की तलाशी सुनिश्चित की जाये। छात्राओं की तलाशी महिला अध्यापिकाओं के द्वारा ही लिये जाने की व्यवस्था की जाये। इसके अलावा छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पर महिला पुलिस की भी तैनाती की जायेगी। बैठक के दौरान केन्द्र व्यवस्थापक तथा प्रधानाचार्य मौजूद थे।
बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी सासनी, प्रचार्य डायट, बेसिक शिक्षा अधिकारी, ई0 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, संबंधित स्टेटिक मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित रहे।

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