हाथरस । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पी0एल0आई0 संख्या-4112/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार के द्वारा गठित समिति ने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा का ऑनलाइन निरीक्षण त्रिलोक पाल सिंहए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हाथरस, श्रीमती प्रतिभा सक्सैना, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) कोर्ट सं0-1, हाथरस, श्रीमती शिव कुमारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की प्रभारी सचिव/सिविल जज(व0प्र0) श्रीमती नम्रता शर्मा, द्वारा कोविड-19 महामारी के चलते वर्चुअल माध्यम से किया गया। गठित समिति के अध्यक्ष, अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश एवं समस्त सदस्यों द्वारा राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की प्रभारी अधीक्षिका से निरूद्ध महिला संवासिनियों के बारे उनके खान-पान से सम्बन्धित बातें पूछी तथा स्वास्थ्य व स्वच्छता एंव कोविड-19 की जॉच आदि के बारे में वार्ता की। प्रभारी अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया है कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जॉच नियमित रूप से करायी जाती है, सभी संवासिनियों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, साबुन, सैनेटाईजर आदि का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है। निरीक्षण के समय गठित समिति के द्वारा जनपद हाथरस से सम्बन्धित संवासिनीयों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तो प्रभारी अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद हाथरस से सम्बन्धित कोई भी संवासिनी राजकीय महिला शरणालय में निरूद्ध नहीं है। अन्य जनपदों से सम्बन्धित संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल एवं भोजन के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। प्रभारी अधीक्षिका से संवासिनियों के कोविड-19 वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि सभी संवासिनियों को कोविड-19 की वैक्सीन लग चुकी है। प्रभारी अधीक्षिका को यह भी निर्देश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय एंव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायें।
श्रीमती प्रतिभा सक्सैना, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) कोर्ट सं0-1, हाथरस, शिव कुमारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमती नम्रता शर्मा, प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस द्वारा सभी निरूद्ध महिला संवासिनियों को जानकारी देते हुये बताया गया कि कोरोना महामारी के चलते हुये सभी मास्क का प्रयोग करें, तथा सैनेटाईजर एंव साबुन से बार-बार हाथ साफ करते रहें, आपस में एक-दूसरे से सामाजिक दूरी रखें एंव अपने आस-पास साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। सभी गठित समिति के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा संवासिनियों से बारी-बारी से वार्ता कर उनके रहन-सहन के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की प्रभारी सचिव/सिविल जज(व0प्र0) श्रीमती नम्रता शर्मा ने जनपद हाथरस की जनता राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया है कि दिनांक 12.03.2022 दिन शनिवार को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय, हाथरस, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हाथरस व परिवार न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, हाथरस, उपभोक्ता फोरम, हाथरस व बाह्य न्यायालय सादाबाद, सिकन्द्राराऊ इसके अतिरिक्त कलैक्ट्रेट हाथरस एंव समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। अतः समस्त पक्षकार इस राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.03.2022 में अपने वाद को नियत कराकर इसका लाभ उठायें।