मृतक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को पांच लाख का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

हाथरस, केस संख्या 9359/ 24/37/ 2020 दिनांक 10 जून 2020 के क्रम में मा. आयोग के स्तर पर कार्रवाई व कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु पर ₹5,00,000(पांच लाख) का मुआवजा दिलाया जाए।
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक हृयूमन राइट्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीन वार्ष्णेय द्वारा अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को रिमाइंडर भेजकर आयोग से कार्यवाही के लिए लिखते हुए कहा कि मेरे द्वारा एक शिकायत मा. आयोग में दिनांक 21 मई 2020 को कैंसर पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा गलत एफ आई आर दर्ज करने पर स्वास्थ्य विभाग हाथरस व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बृजेश राठौर के खिलाफ की गई थी
उक्त शिकायत के सापेक्ष में मा. आयोग द्वारा केस संख्या 9359/24/37/2020 दिनांक 10 /06/2020 को प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश सरकार को कार्रवाई के लिए निर्देश दिया था जिसमें आज तक कोई भी कार्यवाही प्रमुख सचिव द्वारा व अन्य स्तर से नहीं की गई है
इस बीच जिस कैंसर पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग द्वारा f.i.r. दर्ज कराई गई थी वह कैंसर पीड़ित व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दर्ज f.i.r. की दहशत से कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी अपना कैंसर का इलाज कराने के लिए अन्य कहीं पर नहीं गया और उस कैंसर पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु दिनांक 30/07/2020 को कैंसर का इलाज ना होने के कारण हो गई पूरा परिवार स्वास्थ्य विभाग की तानाशाही,हठधर्मिता की दहशत में जी रहा है
इन सब बातों से यह तो स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी जो मा. आयोग के दिशा निर्देश के बाद भी आज तक नहीं की गई है और मा. आयोग के दिशा-निर्देशों का प्रमुख सचिव द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है
मांग की कि उक्त प्रकरण में मा. आयोग स्वयं अपने स्तर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी हाथरस डॉक्टर बृजेश राठौर व अन्य जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ-साथ मृतक कैंसर पीड़ित व्यक्ति को ₹5,00,000(पांच लाख) का मुआवजा दिलाया जाये।

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