हाथरस। थाना कोतवाली नगर पर गैगस्टर एक्ट बनाम सुरेश उर्फ संजय पुत्र राजवीर निवासी असगोई थाना इग्लास जनपद अलीगढ के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया द्य अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 30.09.2024 को माननीय न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या -5 हाथरस द्वारा अभियुक्त सुरेश उर्फ संजय उपरोक्त को धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 02 साल के कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।