हाथरस । आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के आदेश दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2023 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु आवंटित प्रति यूनिट 02 कि0ग्रा0 गेहॅू, 03 कि0ग्रा0 चावल तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 कि0ग्रा0 गेहूॅं, 21 कि0ग्रा0 चावल का निःशुल्क वितरण माह अक्टूबर, 2023 में दिनांक 12.10.2023 से 25.10.2023 के मध्य कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।
जिला पूर्ति अधिकारी धु्रवराज यादव ने जनपद-हाथरस के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को इस प्रेस ज्ञाप के माध्यम से सूचित किया है कि माह अक्टूबर, 2023 में दिनॉंक 12.10.2023 से 25.10.2023 के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अन्तिम तिथि 25.10.2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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