वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आयोजित विधिक साक्षरता शिविर आयोजन
हाथरस। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, महेन्द्र श्रीवास्तव के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर वृद्धाआश्रम, नगला भूस, हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन समाज कल्याण अधिकारी डा. सरिता सिंह की अध्यक्षता में किया गया | जिसमें ब्लाक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय, नेशनल लाइन्स क्लब , अध्यक्ष, अशोक कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा, एन.आई.बी.ओ. संस्था के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, पराविधिक स्वयं सेवक ओमप्रकाश सारस्वत, साहब सिंह द्वारा किया गया, शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को समाज कल्याण अधिकारी डा. सरिता सिंह द्वारा जानकारी देते हुये बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिये सदैव तत्पर है। उन्होने कहा कि किसी भी वृद्धजन को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन के सम्बन्ध में कोई भी परेशानी हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस से सम्पर्क स्थापित कर सकते है अथवा परा विधिक स्वयं सेवकों को बता सकते है। जिसको आपके प्रार्थना पत्र को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में पहुॅचा दिया जायेगा, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्ण सहयोग करेगा।
पराविधिक स्वयं सेवक ओमप्रकाश ने उपस्थित वृद्धजन को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु बनाये गये कानूनों की जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है कि वह अपने भरण-पोषण हेतु अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है। उन्होने कहा कि सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बैंक सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों की सुविधा के लिये अलग से काउण्टर की व्यवस्था है। उन्होंने वृद्धजनों की सेवाभाव पर बल देते हुये कहा कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हमारे वृद्धजन किसी समस्या से परेशान न हो यह हमारा कर्तव्य ही नही वल्कि पूर्ण जिम्मेदारी है। हमें वृद्धजनों की सेवा पूर्णभाव से करनी चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्वता हरीश कुमार शर्मा वरिष्ठ नागरिकों के हितार्थ बनाये गये कानूनों, वृद्धावस्था पेंशन एवं शासन द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु बनाये गये कानूनों की जानकारी देते हुये कहा कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का अधिकार है कि वह अपने भरण-पोषण हेतु अपने बच्चों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते है।
वृद्धआश्रम की अधीक्षिका ने नीतू मिश्रा ने अपने वक्तव्य में वृद्धजनों की सेवा एवं उनकी देखभाल के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये।
इस अवसर पर वृद्धाआश्रम में संस्थाओं द्वावरा वरिष्ठ नागरिकों को वस्त्र वितरित किये गये| इस अवसर पर वृद्धाआश्रम की अधीक्षिका नीतू मिश्रा, प्रभारी अधीक्षक श्री धनवीर सिंह यादव एवं वृद्धाआश्रम का अन्य स्टाॅफ मौजूद रहा।