हाथरस । जनपद हाथरस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस कार्यालय में पंजीकृत समस्त निजी चिकित्सालय (50 बैड से कम वाले) नर्सिंग होम/क्लीनिक/पैथलॉजी/डाग्नॉस्टिक सेन्टर/डेन्टल क्लीनिक के संचालकों को मुख्य चिकित्साधिकारी ने सूचित किया है कि इस कार्यालय से निर्गत उनके संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 30.04.2023 तक वैध है। अतः दिनांक 30.04.2023 से पूर्व अपने संस्थान के नवीनीकरण हेतु विभाग की वेबसाइट- www.up-health.in पर आवेदन करते हुए मूल आवेदन इस कार्यालय में जमा करा दें।
दिनांक 30.04.2023 के पश्चात किसी भी निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम् क्लीनिक/पैथलॉजी/ डाग्नॉस्टिक सेन्टर डेन्टल क्लीनिक के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा संस्थान को अपंजीकृत मानते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। नवीन पंजीकरण के आवेदन हेतु पोर्टल महानिदेशालय से अवधि निर्धारित होने तक खुला रहेगा।
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