प्रोजेक्टर के माध्यम से सैक्टर,जोनल मजिस्ट्रेट को दिया गया प्रशिक्षण

हाथरस । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसंत अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रोजेक्टर के माध्यम से सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को दिये गये दायित्वों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों का भ्रमण पूर्व में कर लें। भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्रों पर समुचित व्यवस्थाएँ जैसे पेयजल विद्युत, फर्नीचर इत्यादि है या नहीं मतदेय स्थल तक एप्रोज रोड़, छोटे वाहन एवं बड़े वाहन पहुंचने की व्यवस्था है या नहीं। यदि कोई कमी पायी जाती है तो कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए ठीक करा लें एवं उसके बाद एक बार स्वयं स्थलीय सत्यापन कर लें। जिससे मतदान के दिन किसी समस्या का सामना न करना पड़े। भ्रमण के समय मतदेय स्थल की संवेदनशीलता का आकलन कर लें, यदि स्थल संवेदनशील है तो सम्बन्धित अधिकारी को पर्याप्त पुलिस बल लगाने हेतु अवगत कराना सुनिश्चित करें। मतदान पार्टी के प्रस्थान के दिन सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट समय से पार्टी रवानगी स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करें साथ ही उनके सभी मतदेय स्थलो के मतदान कर्मचारी उपस्थित रहें। मतदान दलों के कर्मचारियों द्वारा सभी सामग्री लेने के उपरान्त उनसे मिलकर यह सुनिश्चित कर ले कि उन्होंने मतदान सामग्री प्राप्त कर ली है। सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करले कि उनके सभी मतदान दल सामग्री एवं पुलिस बल के साथ निर्धारित वाहनों में मतदेय स्थल को रवाना हो गये हैं। सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट मतदान से पूर्व (07ः00 बजे से पूर्व) एक बार अपने-अपने मतदेय स्थलों पर अपने मतदान पार्टी की उपस्थिति सुनिश्चित कर लें तथा मतदान पार्टी मतदान कराने हेतु तैयार है तथा समय से मतदान प्रारम्भ कराया जाये तथा इसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दे। सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट हर दो घण्टे के बाद अपने सैक्टर व जोन में भ्रमण करे एवं डाले गये मतो की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें तथा मतदान केन्द्रों/स्थलों का पर्याप्त भ्रमण करें जिससे मतदान स्थलों पर शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। मतदान स्थलों का कम से कम 03 बार एवं जोनल मजिस्ट्रेट 01 बार भ्रमण अवश्य करें। प्रत्येक भ्रमण के समय व पीठासीन अधिकारी की डायरी का भी अवलोकन करें और देखे कि पीठासीन अधिकारियों द्वारा प्रति 02 घण्टे पर मतदान में डाले गये मतो की संख्या दर्ज की जा रही है या नहीं एवं सुसंगत घटनाओं का उल्लेख डायरी में किया जा रहा है या नही। डायरी के निरीक्षण के समय डायरी पर सैक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल मजिस्ट्रेट अपने हस्ताक्षर करेंगे। यदि कोई उल्लेखनीय तथ्य हो तो उसका भी उल्लेख करेगें। सैक्टर मजिस्ट्रेट निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिन से मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक अपने सेक्टर में स्वतंत्र एवं निर्भय होकर मतदान हेतु उत्तरदायी रहेगा। सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट मतदान समाप्ति के पश्चात् मतदान सकुशल सम्पन्न होने की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को देगे। इसके बाद अपनी सभी मतदान पार्टियों को मत पेटिका एवं अन्य सामग्री सहित निर्धारित वाहनों में बैठाकर रवाना करेंगे। सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट मतदान पेटिका एवं अन्य सामग्री जमा कराने के उपरान्त उसकी सूचना अपने-अपने आर0ओ0 को देगे। तदपश्चात् अपने आर०ओ० की अनुमति के बाद ही स्थल छोड़ेगे।
प्रशिक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, परियोजना निदेशक, सभी सैक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट आदि उपस्थित रहे।
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