हाथरस । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मृदुला कुमार के निर्देशानुसार दिनांक 15.04.2023 को प्रस्तावित आरबीट्रेशन के निष्पादन वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक आरबीट्रेशन के वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस अजय कुमार की अध्यक्षता में वीडियो क्रान्फ्रेसिंग कक्ष जनपद न्यायालय हाथरस में सम्पन्न हुई। बैठक में श्रीराम सिटी फाइनेन्स तथा श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, मैग्मा फाइनेन्स, एच0डी0एफ0सी0, जौनडियर आदि कम्पनी के अधिवक्तागण भगवती प्रसाद, मंयक शर्मा, आदित्य व श्रीराम सिटी फाइनेन्स कम्पनी के प्रबन्धक आदित्य आदि मौजूद रहे। उक्त विशेष लोक अदालत में ऐसे सभी मामले जो आरबीट्रेशन निष्पादन वादों से सम्बन्धित मामले है, और माननीय जनपद न्यायाधीश के न्यायालय तथा अन्य अपर जिला जज के न्यायालयों में लम्बित है, सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। इस सन्दर्भ में समस्त सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी किये जा रहे हैं। उक्त लम्बित मामलों में श्रीराम सिटी फाइनेन्स तथा श्रीराम ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, हाथरस के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर ब्याज की दर में नियमानुसार छूट देते हुए निस्तारित कराये जायेंगे ताकि वादकारियों के मामले जल्दी समाप्त किये जा सकें। इसके लिए फाइनेन्स कम्पनियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये है। समस्त वादकारी अपने आरबीट्रेशन से सम्बंधी मामलों को विशेष लोक अदालत में नियत कराकर लाभ उठायें।
इसके अतिरिक्त अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार ने बताया कि दिनांक 13 मई, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें शमनीय वाद, दीवानी राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, धारा 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, जलकर वाद से सम्बन्धित विवादों, स्थायी लोक अदालत के मामले, जिला उपभोक्ता के मामलें का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है। उन्होंने जनपद हाथरस की जनता से अपील है कि वे इस अवसर पर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराकर लोक अदालत का लाभ उठाए।
————————————————————–