हाथरस । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष मृदुला कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वाधान में राधा स्वामी सत्संग भवन, आगरा रोड़, हाथरस में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अपेक्षा सिंह हाथरस की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा व स्थायी लोक अदालत के सदस्य मनीष कौशिक एवं पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह आदि की उपस्थिति में शिविर में सचिव द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं पुरूषों को जानकारी देते हुये बताया कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों के हितार्थ बहुत सी योजनायें संचालित है, जिनका सभी को लाभ उठाना चाहिए। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी हेतु विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है, जिसमें व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीब एवं पात्र व्यक्तियों को आवास दिये जाने की व्यवस्था है। उन्होने कहा कि किसी भी योजना का लाभ लेने के लिये जानकारी होना नितांन्त आवश्यक है यदि आपको जानकारी नही होगी तो आप योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते है, इसलिये अपने बच्चों को अवश्य पढ़ायें तभी विकास सम्भव है।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश कुमार शर्मा ने उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि यदि आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो उसके लिये सजा का प्राविधान है, जिसके लिये सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियत बनाया गया है, जिसमें दण्ड का प्राविधान है।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन पराविधिक स्वयं सेवक साहब सिंह द्वारा किया गया संचालन के साथ-साथ उन्होने श्रम कानूनों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी भी दी गयी। इस अवसर पर काफी संख्या में महिलायें एवं पुरूष उपस्थित रहे।