सरकारी विभागों द्वारा किये जा रहे भुगतान पर टी०डी०एस० कटौती न करने पर आहरण वितरण अधिकारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

हाथरस । उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर हाथरस ने बताया है कि विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों द्वारा राजकीय धनराशि से अनेक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त की जाती है तथा संविदाकारों के माध्यम से सम्पादित कराये जा रहे विकास कार्यों का भुगतान किया जाता है। जी०एस०टी० अधिनियम-2017 के प्रावधानों के अनुसार उक्त कार्यों का भुगतान करते समय टी०डी०एस० की कटौती किया जाना एवं निर्धारित समय के अंदर जी०एस०टी०आर-07 रिटर्न दाखिल किया जाना अनिवार्य है। इस संदर्भ में जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों/विभागध्यक्षों को पत्रांक 210/2021-22/डि०कमि० (प्रशा०) हाथरस दिनांक 02.12.2021 द्वारा पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है। किन्तु संज्ञान में आया है कि अभी कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जोकि नियमानुसार उचित नहीं है। जी०एस०टी० अधिनियम में सरकारी विभागों द्वारा किये जा रहे भुगतान पर टी०डी०एस० कटौती न करने पर आहरण वितरण अधिकारियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही एवं अर्थदण्ड का प्रावधान है। इस संदर्भ में विस्तृत प्रावधान उत्तर प्रदेश वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम-2017 की धारा 51, धारा-24 (अप) एवं धारा-122 में दिये गये हैं।
अतः जी०एस०टी० अधिनियम-2017 के उक्त प्रावधानों के समुचित अनुपालन हेतु जी०एस०टी० के अंतर्गत टी०डी०एस० कटौती के विधिक प्रावधानों, जी०एस०टी० पंजीयन एवं जी०एस०टी०आर-7 दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया से भलीभांति अवगत कराने हेतु जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में दिनांक 26.07.2022 को सांय 5ः00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद हाथरस के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी है। कृपया निश्चित तिथि, स्थान एवं समय पर बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

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