हाथरस । आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी एस0पी0 शाक्य ने जनपद हाथरस के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को सूचित किया है कि अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, रिफाइण्ड ऑयल तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ तथा चावल) माह मार्च, 2022 में समस्त पाँचों आवश्यक वस्तुओं का वितरण दिनांक 28.03.2022 तक विस्तारित किया गया था। कतिपय जनपदों में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न तथा साबुत चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल का निर्गमन ने होने के कारण जनपद के समस्त लाभार्थियों को उपरोक्त वस्तुओं का वितरण दिनांक 28.03.2022 तक कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।
अतएव राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह मार्च 2022 में खाद्यान्न वितरण हेतु अवशेष लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित कराये जाने हेतु तिथि विस्तारित करते हुये, निःशुल्क खाद्यान्न की वितरण तिथि दिनांक 31.03.2022 तक निर्धारित किया गया है। उक्त अवधि में ई-पॉस के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा तथा दिनांक 31.03.2022 तक कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस हेतु विक्रेता अपने स्टॉक में अवशेष खाद्यान्न की उपलब्धता की सीमा तक पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरित कर सकेगें। मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि पूर्व निर्धारित दिनांक 28.03.2022 के साथ-साथ दिनांक 31.03.2022 को भी उपलब्ध रहेगी। उक्त के क्रम में जनपद के ऐसे समस्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारक जो खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं, उनसे अनुरोध है कि सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक आवश्यक वस्तुये प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी असुविधा की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।