कोरोना के कारण मृत्यु होने वालों के उत्तराधिकारी को मिलेंगे 50,000 रूपये

हाथरस । माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती मृदुला कुमार के निर्देशानुसार सर्व धारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति जिनकी कोरोना महामारी में कोरोना होने के कारण मृत्यु हो गई है उनके उत्तराधिकारी को 50,000 रूपये की एक मुश्त सहायता राशि पाने के अधिकारी हैं। ऐसे व्यक्ति जिनके परिजन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण 30 दिवस के भीतर मृत्यु हो गई है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त सहायता राशि के रूप में 50,000 रूपये प्राप्त नहीं हुए है। ऐसे व्यक्तियों से अनुरोध है कि वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस में आर0टी0पी0सी0आर0/एन्टीजन/सी0टी0 स्कैन जिससे कोविड-19 प्रमाणित हो, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आश्रित का बैंक खाता संख्या, प्रपत्रों की छायाप्रति के साथ एक सप्ताह के भीतर उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय, हाथरस के कार्यालय पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।

error: Content is protected !!