हाथरस । ऋण अदा नहीं करने पर आर्यावर्त बैंक ने शहर के एक मकान पर अपना कब्जा ले लिया सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही के तहत आर्यावर्त बैंक के सहायक महाप्रबन्धक जे.सी. चतुर्वेदी द्वारा लगभग साढ़े सात लाख के एक बकायेदार के मकान पर कब्जा लिया गया। शीघ्र ही मकान की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी। बैंक की आवास ऋण योजनान्तर्गत अलीगढ़ रोड़ शाखा से पवन दीक्षित निवासी लक्ष्मीपुरम नगला अलगर्जी ने बैंक से भवन निर्माण हेतु ऋण लिया था। वर्तमान में पवन दीक्षित निवासी लक्ष्मीपुरम नगला अलगर्जी पर लगभग ग्यारह लाख रूपये बकाया चल रहा है। समय से ऋण की अदायगी नही करने के कारण यह खाता एनपीए हो गया। बैंक द्वारा बार-बार नोटिस तथा सम्पर्क के बावजूद भी ऋण की अदायगी न करने के कारण सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गयी कार्यवाही के दौरान आर्यावर्त बैंक के सहायक महाप्रबन्धक जे. सी. चतुर्वेदी, ए.आर. डी० विभाग से श्री प्रवीन कुमार व भारद्वाज रिकवरी मेनेजमेन्ट कम्पनी के अधिकारी व अन्य बैंक अधिकारी आदि लोग उपस्थित रहे।