हाथरस । जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिए गये निर्देशे के क्रम में प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट/कृते जिलाधिकारी, हाथरस ने अवगत कराया है कि जनपद हाथरस में दीपावली के अवसर पर अस्थाई आतिशबाजी विक्रेताओं को निर्धारित स्थल पर आतिशबाजी विक्रय हेतु विस्फोटक नियमावली- 2008 के नियम 84 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अस्थाई रूप से विक्रय हेत अधिकृत किया जायेगा। टीन शैड के अन्दर तेल से जलने वाले लेम्पों, गैस लेम्पों एवं खुली बत्तियों की उपलब्धता किसी भी दशा में नहीं रहेगी। टीन शैड में पानी, मिट्टी, बालू व अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था दुर्घटना रोकने हेतु पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित की जाए। सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी निर्धारित स्थलों का समय-समय पर स्वयं स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि विस्फोटक नियमावली- 2008 में दी गई व्यवस्था व समय-समय पर निर्गत शासनादेश व माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई व्यवस्था का विधिवत अनुपालन अस्थाई आतिशबाजी विकृताओं द्वारा किया जाये। नियमों के उल्लघंन की दशा में अस्थाई विक्रय हेतु प्रदत्त अनुमति तत्काल निरस्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध विधि संवंत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जनपद में उप जिलाधिकारियों द्वारा चयनित स्थलों पर ही आतिशबाजी की विक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
अतः उप जिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थलों पर ही अस्थाई आतिशबाजी की दुकानों के लाईसेंस निर्गत किये जाये।
अस्थाई दुकान छोटी आतिशबाजी की विक्री हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जायेंगी कि दुकान निर्धारित स्थान/थाना क्षेत्र में ही लगायी जायें तथा पटाखे के रूप में मात्र ग्रीन पटाखों की ही विक्री की जाये। शासनादेश के अनुसार निम्न निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे कि छोटी आतिशबाजी की विक्री प्रातः 08ः00 बजे से रात्रि 09ः30 बजे तक ही की जायगी, तद्नुसार आदेश का अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धि थाना प्रभारी का होगा। The Licensee shall not prosses and sale fireworks of foreing origin.। ऐसे पटाखों का प्रतिबन्ध रहेगा जिसमें एण्टीमनी, लीथियम, मरकरी, आरसैनिक लैंड के कम्पाउंड या स्ट्रासियस कामेंट, या वैरियम साल्ट का प्रयोग किया गया हो। जुडे हुए पटाखों व लड़ी का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। पटाखों को ऑनलाइन बेवसाइट जैसे फिलपकार्ट, अमेजान, इत्यादि के माध्यम से विक्रय नहीं किया जाऐगा। विशेष रूप से पैकजों एवं विस्फोटकों पर चिन्हांकन के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम- 2008 के नियम‘- 15 तथा त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी के कब्जे और विक्रय के लिए अस्थाई दुकानों के सम्बन्ध में विस्फोटक नियम- 84 में उल्लिखित प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुरक्षित करेगा। निर्गत अनुमति रिट याचिका सिविल संख्या- 728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेश दिनांक 11.11.2018, 12.09.2017 व 09.10.2017 के क्रम में शासन द्वारा क्रमशः शासनादेश संख्या- रिट 296/छः-पु0-5-2017 दिनांक 23.02.2017, शासनादेश संख्या- 6/2017 रिट 572/छः-पु0-5-2017-800 (1)/2016 दिनांक 28.09.2017 व शासनादेश संख्या-7/2017 रिट-693/छः-पु0-5-2017-800 (1)/2016 दिनांक 11.10.2017 में निर्गत आदेश तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका (सिविल)-728/2015 अर्जुन गोपाल व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.10.2018 एवं 30.10.2018 व 31.10.2018 में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने पर ही मान्य होगी। विक्रेता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों का अवहेलना हो। उपमुख्य विस्फोटक नियन्त्रक इलाहाबाद के पत्रांक ई-1(1) निरीक्षण दिनांक 25.09.2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अतिशबाजी के ऐसे आइटम जिमें क्लोरेट जैसे रंगीन/स्टार माचिस एवं रोल/बाट/कैप्स आतिशबाजी के निर्माण के प्रयोग किया जाता हो को अपने अनुज्ञप्ति परिसर पर भण्डारण व विक्रय नहीं करेगा। प्राधिकृत आतिशबाजी जिन पर निर्माण के लेबिल के मध्य उसके फायरिंग एवं उसके कार्य का सम्पूर्ण निर्देश अंकित हो, का ही क्रय -विक्रय करेगा। यह सुनिश्चित किया जाये कि दुकान का आपत्तिकालीन निकास पूर्णतः खुला हो और उसके रास्ते में कोई अवरोध न हो। दुकान के अन्दर अधिक मात्रा में आतिशबाजी न रखी जाये और न ही ग्राहकों को इकठ्ठा होने दें, इसके साथ ही दुकान के अन्दर आतिशबाजी के आईटम के रख रखाव हेतु पर्याप्त मात्रा में जगह हो। किसी आतिबाजी आईटम को खोलकर किसी डिस्प्ले/विन्डो आदि पर प्रर्दशित न की जाय। दुकान के अन्दर धुम्रपान पर पुर्णतः प्रतिबन्ध रखा जाये तथा दुकान में कैरोसिन लैम्प लालटेन/मोमबत्ती को भण्डारण न किया जाए, तथा विक्रय के समय न जलाया जाये। आतिशबाजी की दुकान पर कार्यरत सैल्समेन एवं कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी के पैकटों/वाक्सों को सुरक्षित धरा उठाई व इससे हो सकने वाले संकट आदि के लिए उचित प्रकार से प्रशिक्षित किया जाय। आतिशबाजी की दुकान पर समुचित मात्रा में अग्निशमन यंत्र व बालू की वल्टियॉ उपलब्ध रखी जाये, तथा दुकान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को इनके प्रयोग की विधि से अवगत करा दिया जाये, एवं स्थानिय अग्निशमन विभाग से तालमेल रखा जाये। दुकान के आगे कोई स्थाई प्लेटफार्म तथा शैड का निर्माण न कराया जाये। दुकान में बिजली की फिटिंग लोके के कण्ड्यूट पाइप के भीतर होना चाहिए तथा खुले तारों का प्रयोग करके बिजली बल्व, ट्यूबलाईट, बिजली के पंखे आदि को न चलाया जाये। सम्पूर्ण सुरक्षा के हित में आतिशबाजी के बॉक्स (खाली अथवा भरे) को दुकान के आगे फुटपाथ में भण्डारण न किया जाये। समूह के सभी दुकानों की विद्युत आपुर्ति एक साथ काटने हेतु एक मैन स्वीच अगल से लगाया जायेगा। प्रत्येक दुकान में निम्न अग्निशमन व्यवस्थायें प्रत्येक दशा में मौजूद होना अनिवार्य है। ए0बी0सी0/बी0सी0पी0 टाइप फायर एक्सटिगयूशर क्षमता 05/04 कि0ग्रा0-2 अद्द। पानी का ड्रम 200 लीटर भर हुआ रहना चाहिए। बालू लगभग 04 बाल्टी। आवेदक द्वारा अपनी आतिबाजी की दुकान पर धुम्रपान निशेद का बोर्ड एवं एक बोर्ड फायर स्टेशन जनपद हाथरस का टेलीफोन नम्बर .लाल रंग में अंकित कराकर ऐसे स्थान पर रखा/लगाया जाये जहॉं से प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से दिखाई दे सके। विस्फोटक नियम 1963 के नियम 135 से 140 एवं 142 में दिये गये प्राविधानों का अक्षरशः पालन करना होगा। दुकान पेट्रोलियम प्रतिष्ठान एल0पी0जी0 गोदाम, डिपो फुटकर विक्रय स्थल के 500 मीटर की परिधि में नहीं लगायी जायेगी। दीपावली के बाद विक्री से जो सामान बचेगा उसे आतिशबाज के थोक दुकनदारों को अगले दिन बापस कर दिया जायेगा। आतिशबाज के विक्रय के सम्बन्ध में धारा- 144 द0प्र0सं0 का अनुपालन किया जायेगा। ऐसे आतिशबाजों के विक्रय व प्रयोग प्रतिबन्धित हैं जो कि छुडाने वाले स्थान से 04 मीटर की दूरी तक 125 डी0वी0एस0 या 145 डी0बी0पी0के0 से ज्यादा आबाज होती हो। आतिशबाजी की दुकानें टीन शैड से निर्मित की जायेंगी तथा निर्मित दुकानों के बीच में पार्टीशन के रूप में कम से कम तीन मीटर का फासला अनिवार्य रूप से रखा जायेगा। दुकानों के बीच में टीन की चादर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। निर्गत अनुमति की मूल प्रति दुकान पर रखना अनिवार्य होगी तथा मॉगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। इसके साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों से जनसामान्य को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जाये। प्रत्येक अस्थाई अनुमति धारक बैध दुकानों से ही विक्रय हेतु आतिशबाजी का कृय करेगा तथा बैध बिल बाउचर मूल रूप से सुरक्षित रखेंगे तथा मॉगे जाने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। यह अनुमति पूर्णतया अस्थाई है तथा उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन करने पर अथवा शान्ति व्यवस्था एवं जनहित में यह अनुमति कभी भी बिना सूचना के निरस्त की जा सकती है। कोविड- 19 के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी गाइडलाइन/आदेश-निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। अस्थाई लाइसेंस धारकों द्वारा लगायी जाने वाली आतिशबाजी दुकानों पर स्वंय ही विक्री का कार्य किया जायेगा। अवयस्क बच्चों (18 वर्ष से कम) को जब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो आतिबाजी का विक्रय नहीं करेगा। अस्थाई लाइसेंस धारकों से इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाये कि उसके द्वारा उपरोक्त अंकित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।