हाथरस । आर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कलेक्ट्रेट सभागार राजनैतिक दलों के सदस्यों/प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
जिलाधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांे की विशेष मतदाता कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रांे की संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान आगामी 17 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर, 2020 तक चलाया जायेगा। जिसके लिए आर्हता तिथि 1 जनवरी 2021 रखी गयी है। मतदाता सूची के आलेख्य का प्रकाशन आगामी 17.11.2020 को किया जायेगा। दावों तथा आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.11 2020 से 15.12.2020 तक की तिथि निर्धारित की गयी है जिसमें जनसामान्य अपने आपत्तियां दर्ज करा सकते है। इसके अलावा विशेष अभियान दिनांक 28.11.2020, 05.12.2020 दिन शनिवार तथा 22.11.2020, 13.12.2020 दिन रविवार को चलाया जायेगा। प्राप्त दावों तथा आपत्तियों का निस्तारण 05.01.2021 को किया जायेगा। दिनांक 14.01.2021 को पूरक सूची तैयार करते हुये अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 15.01.2021 को किया जायेगा।
उन्होन विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2021 हेतु निम्न विवरण के अनुसार प्रारूप प्रयोग में लाये जायेगें जिसके तहत प्रारूप-6 द्वारा नये मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्म्लिित करने हेतु जिन्होनें 01-01-2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। प्रारूप-7 मतदाता सूची में अकिंत प्रविष्टि को हटाने( अपमार्जित करने हेतु)। प्र्रारूप-6। द्वारा प्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में सम्म्लिित करने हेतु। प्रारूप-8 मतदाता सूची की किसी भी प्रविष्टि को संशोधन करने एवं डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र बनाने हेतु। प्रारूप-8। द्वारा एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर दूसरे मतदेय स्थल पर स्थानान्तरण हेतु। प्रारूप-001 डुप्लीकेट मतदाता फोटो पहचान पत्र (विना को संशोधन के) बनाने हेतु। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पी0वी0सी0 कार्ड पर डुप्लीकेट फोटो पहचान पत्र तैयार करने हेतु 25=00 रूपये निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क जमा कर कोई भी मतदाता अपना डुप्लीकेट पी0वी0सी0 कार्ड पर फोटो पहचान पत्र बनवा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि समस्त अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली मेें पंजीकृत हो जायेगें एवं निर्वाचक नामावली में दर्ज नाम, पता, आयु एवं प्रविष्टियों में विघमान त्रुटियों को दूर कर दिया जायें साथ ही 01.01.2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका नवयुवक मतदाता किसी भी दशा में मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करानें से छूटने न पाये। समस्त राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि अपने-अपने क्षेत्र के बूथ लेबिल आफिसर की सहायता से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। सभी राजनैतिक दल बूथ लेबिल आफिसर (बी0एल0ओ0) स्तर पर अपने-अपने बूथ लेबिल एजेन्ट (बी0एल0ओ0) की नियुक्ति कर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बूथ लेबिल एजेन्टस द्वारा एक बार में 10 तथा पूरी पुनरीक्षण अवधि में कुल 30 फार्म आवश्यक घोषणा पत्र के साथ जमा कराये जा सकते है। आप उससे सम्पर्क कर मतदाता पुनरीक्षण मे सहयोग करें। यदि किसी बीएलओं द्वारा काम में ढिलाई या आनाकानी की जाये तो सूचित करें। मतदाता सूची का परीक्षण कर मृत तथा स्थानान्तरित व्यक्ति के नाम हटाने के लिए आवेदन दर्ज करा दे। प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्सी तथा बैनर सार्वजनिक स्थलों पर लगवा दें।
इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार मिश्र, तथा बाल मुकन्द शर्मा, पंकज माहेश्वरी, भारती जनता पार्टी से चन्द्रवीर ंिसंह, बहुजन समाज पार्टी से बन्टी भईया, प्रमोद कुमार, कांग्रेस पार्टी से अब्दुल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चरन सिंह, सीपीआईएम पार्टी से श्याम सिंह वर्मा आदि राज नैतिक दलो के लोग उपस्थित रहें।