उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) का संघर्ष लाया रंग ,प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ ,विशेष सचिव ने जारी किये आदेश

सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) की एक और ऐतिहासिक उपलब्धि
हाथरस। शिक्षकों के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में विशेष सचिव कृष्ण कुमार गुप्त ने आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) द्वारा विगत वर्षों से इसकी मांग की जा रही थी। पदोन्नति के आदेश के बाद शिक्षको में खुशी की लहर दोड़ गई।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के जिला मंत्री पवन शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि एकजुट के संघर्ष का परिणाम था कि सिटीजन चार्टर (नागरिक घोषणा पत्र) लागू हुआ। अब एकजुट द्वारा 21 अप्रैल को लख़नऊ में चिलचिलाती गर्मी में प्रदर्शन कर शिक्षक हितों की मांग रखी थी। हम सभी के संघर्ष का ही परिणाम है कि उन्ही माँगो में से एक प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति का आज लगभग दो वर्षों बाद रास्ता साफ हो गया । सरकार ने एकजुट की यह मांग भी मान ली। यह उपलब्धि केवल संगठन के पदाधिकारियों की ही नहीं, बल्कि उन सभी शिक्षकों की है जो गुट गुट का चक्कर छोड़ एकजुट हुए, अपनी पीड़ा को आवाज दिया और संघर्ष के रास्ते पर दृढ़ता से आगे बढ़े। जब एक-एक कर हमारी उपलब्धियाँ छीनी जा रही थीं, ऐसे कठिन समय में कार्यरत शिक्षकों ने एकजुटता की शक्ति का परिचय दिया,यह विजय एकजुटता की है, साहस की है, और उस जज़्बे की है जिसने हमें फिर से अपनी ताक़त का एहसास कराया।
हम समस्त कार्यरत शिक्षकों से अपील करते हैं कि गुटबाज़ी छोड़कर एकजुट हों, संघर्ष करें और अपनी खोई हुई गरिमा एवं उपलब्धियाँ पुनः प्राप्त करें।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सभी संघर्षशील कार्यकर्ताओं को समर्पित करता है और आगे भी शिक्षकों की समस्याओं को उठाता रहेगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ – एकजुट द्वारा लखनऊ में 21 अप्रैल के विशाल धरना प्रदर्शन किया था। शासन से वार्ता के दौरान प्रदेश महामंत्री श्री राजीव यादव द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि जब जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सेवा समाप्ति सम्बंधी निर्णय इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियिम 1921 के प्रावधानों के अनुसार लिया जा रहा है तो इसी एक्ट के अनुसार पदोन्नति क्यों नहीं हो रही है । उसी के परिप्रेक्ष्य में विशेष सचिव श्री कृष्ण कुमार गुप्त ने आदेश जारी किया है । अतः जब तक सेवा सुरक्षा एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में नयी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्य सम्पन्न हों । अब अतः 1 वर्ष 8 माह से रुकी हुई पदोन्नति अब हो सकेगी । पदोन्नति प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव पर जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन से हो सकेगी।

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