बागला महाविधालय के प्राचार्य कोर्ट से बरी, पुलिस साबित नहीं कर पाई आरोप

सीजेएम कोर्ट ने रिमांड खारिज कर गिरफ़्तारी पर लगाई रोक
हाथरस। पुलिस द्वारा बागला महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के साथ यौन शोषण मामले में गिरफ्तार महाविद्यालय के प्राचार्य की गिरफ्तारी को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
बता दें कि पीसी बागला महा विद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ रजनीश को कॉलेज की छात्राओं के यौन शोषण मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब इसी मामले में महाविधालय के प्राचार्य महावीर सिंह छोकर पर भी पुलिस ने अपना शिकंजा कसा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्राचार्य को मेडिकल जांच के बाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। सूत्रों की माने तो माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव में रिमांड खारिज कर दी और प्राचार्य को बरी कर दिया है।
बता दें कि मामले की चल रही जांच में कुछ पीड़ित छात्राओं ने पुलिस को दर्ज कराए बयानों में बताया है कि यौन शोषण की शिकायत प्राचार्य से करने पर उनके द्वार कोई कार्यवाही नही की गई। प्राचार्य द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया वहीँ छात्राओं को धमकाते हुए वापस भेज दिया गया। छात्रों के यौन शोषण की जानकारी होने के बाद भी प्राचार्य द्वारा कोई कार्यवाही नही करना ही उनकी गिरफ्तारी की मुख्य बजह थी लेकिन कोर्ट ने इस बजह को खारिज कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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