राशन कार्डधाजिलर में 7 से 25 नवंबर तक होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

हाथरस । आयुक्त महोदय, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2024 के सापेक्ष पात्र गृहस्थी कार्डधारकों हेतु आवंटित प्रति यूनिट 2.5 कि०ग्रा० गेहूँ, 2.5 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 किग्रा० प्रति यूनिट) तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 17 कि०ग्रा० गेहूँ, 18 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० प्रति कार्ड) निःशुल्क वितरण माह नवम्बर, 2024 में दिनांक 07.11.2024 से 25. 11.2024 के मध्य कराया जायेगा।
अतः जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने जनपद हाथरस के समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों को सूचित किया है कि माह नवम्बर, 2024 में दिनाँक 07.11.2024 से 25.11.2024 के मध्य उपरोक्तानुसार आवंटित आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। वितरण की अन्तिम तिथि 25.11.2024 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले कार्डधारकों हेतु मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
किसी भी असुविधा/शिकायत की स्थिति में सम्बन्धित तहसील स्थित आपूर्ति कार्यालय, जिला पूर्ति कार्यालय अथवा जिला कंट्रोल रूम हाथरस के मोबा० नं0-057722227041 तथा 057722227042 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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