विद्यालय के आवासीय विद्यालय में छात्र की हत्या के आरोप में बीएसए की कार्यवाही
हाथरस। डी०एल०पब्लिक स्कूल रसगवॉ में विना मान्यता के आवसीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा था इस आवासीय विद्यालय में छात्र की हत्या गला घोटकर हो गयी। इस विद्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने विद्यालय में चल रही आमान्य कक्षाओं को तत्काल बन्द करने के निर्देश
जारी किये है। समाचार-पत्र प्रकाशित खबर बिना अनुमति के चल रहा था आवासीय विद्यालय के माध्यम से संज्ञान में आया है डी०एल०पब्लिक स्कूल रसगवों, सहपऊ के नाम से कक्षा 01 से 08 तक आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जबकि विद्यालय को विभाग द्वारा डी०एल० पब्लिक स्कूल, रसगवाँ सहपऊ के नाम से केवल कक्षा 01 से 05 तक की मान्यता प्रदान की गयी थी। उक्त आवासीय विद्यालय के छात्रावास में कृतार्थ नाम के छात्र की गला घोंट कर हत्या करने सम्बन्धी घटना की खबर दैनिक समाचार पत्रों में 24.09.2024 को प्रकाशित हुयी है। जॉच में विद्यालय द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुये अवैध रूप से आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। उन्होने विद्यालय को निर्देशित किया है कि डी०एल०पब्लिक स्कूल रसगवॉ, सहपऊ में अवैध रूप से संचालित कक्षा 01 से 05 तक के आवासीय विद्यालय में कक्षा 06 से 08 तक की अमान्य कक्षाओं को तत्काल बंद कर सूचना खण्ड शिक्षा अधिकारी, सहपऊ के माध्यम से उपलब्ध करायें अन्यथा की स्थिति में विद्यालय के विरूद्ध अग्रेत्तर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।