मतदान के दिन रहेगा सार्वजनिक अवकाश

हाथरस । प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, श्रम अनुभाग-3 द्वारा प्रदेश में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-135ख में निहित प्राविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लेने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
अतः उक्त निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा ने लोकसमा सामान्य निर्वाचन 2024 के तृतीय चरण में जनपद में होने वाले मतदान दिनांक 07 मई 2024 (मंगलवार) को अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों मे सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यहाँ यह भी निर्देशित किया जाता है कि अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाये तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।
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