हाथरस । कलेक्ट्रेट सभागार में मा0 राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनूप प्रधान बाल्मीकि ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक कर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत समयावधि से अधिक लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने कलेक्ट्रेट आगमन पर मा0 राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अनूप प्रधान बाल्मीकि जी का बुके भेंट कर स्वागत किया।
बैठक के दौरान मा0 राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश श्री अनूप प्रधान बाल्मीकि ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को विभिन्न धाराओं यथा धारा 34, धारा 33/34, धारा 38, धारा 67, धारा 80 तथा धारा 116 के अंतर्गत एक वर्ष से तीन वर्ष, तीन वर्ष से पाँच वर्ष तथा पाँच वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरणों की सूची तैयार करने तथा बड़े प्रकरणों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही कर राजस्व वसूली करने निर्देश दिए। उन्होंने तालाबों, चकमार्गों, चारागाह एवं खेल मैदानों में हुए अवैध अतिक्रमण/कब्जों को अभियान चलाकर खाली करवाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी गरीब व्यक्ति का कब्जा है तो सरकार की मंशा के अनुरूप उसकी समुचित व्यवस्था करने के पश्चात ही गरीब व्यक्ति को हटाया जाये तथा किसी भू-माफिया को न छोड़ा जाये, अर्थात गरीब को छेडे़ं नहीं और माफिया को छोड़ें नहीं।
मा0 मंत्री जी ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे जनता से जुड़ा रहता है, हमें व्ययवहारिक कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आम जनमानस की समस्याओं की समाधान कर लाभांवित करना है। उन्होंने कहा कि आमजन का सरोकार तहसीलों से होता है इसलिए अधिकारीगण बेहतर से बेहतर कार्य करें और तहसील में आए हुए फरियादियों से अधिकारीगण मधुर व्यवहार करें। उनकी समस्याओं का समय से निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि नियमों का अनुपालन किया जाए अनावश्यक किसी का उत्पीड़न न हो इसका विशेष ध्यान रखें। जितने भी प्रकरण विभागों में लंबित चल रहे हैं उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत तहसील स्तर पर लंबित मामलों का समय से निस्तारण करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 डा0 बसंत अग्रवाल ने बताया कि धारा 33(1) के तहत कोई प्रकरण लंबित नहीं है। धारा 34 के अंतर्गत जनपद की समस्त तहसीलों में कुल 11944 वाद योजित किये गये हैं। जिसमें से 10984 वादों का निस्तारण किया गया है और 960 वाद लम्बित हैं। जिसमें पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या 02, तीन वर्ष से अधिक, पाँच वर्ष से कम अवधि के लंबित वादों की संख्या 02 तथा एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लंबित वादों की संख्या 310 है। शेष प्रकरण एक वर्ष से कम अवधि के लंबित हैं। धारा 67 के अंतर्गत जनपद की समस्त तहसीलों में कुल 2270 वाद योजित किये गये हैं। जिसमें से 1605 वादों का निस्तारण किया गया है और 665 वाद लम्बित हैं। जिसमें पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या 140, तीन वर्ष से अधिक, पाँच वर्ष से कम अवधि के लंबित वादों की संख्या 144 तथा एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लंबित वादों की संख्या 226 है। शेष प्रकरण एक वर्ष से कम अवधि के लंबित हैं। धारा 80 के अंतर्गत जनपद की समस्त तहसीलों में कुल 763 वाद योजित किये गये हैं। जिसमें से 707 वादों का निस्तारण किया गया है और 56 वाद लम्बित हैं। जिसमें पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या 01, तीन वर्ष से अधिक, पाँच वर्ष से कम अवधि के लंबित वादों की संख्या शून्य तथा एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लंबित वादों की संख्या 03 है। शेष प्रकरण एक वर्ष से कम अवधि के लंबित हैं। धारा 116 के अंतर्गत जनपद की समस्त तहसीलों में कुल 6340 वाद योजित किये गये हैं। जिसमें से 5076 वादों का निस्तारण किया गया है और 1264 वाद लम्बित हैं। जिसमें पाँच वर्ष से अधिक अवधि से लंबित वादों की संख्या 47, तीन वर्ष से अधिक, पाँच वर्ष से कम अवधि के लंबित वादों की संख्या 159 तथा एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम लंबित वादों की संख्या 441 है। शेष प्रकरण एक वर्ष से कम अवधि के लंबित हैं। उन्होंने बताया कि दाखिल दफ्तर के अंतर्गत अब तक कुल 4409 फाईलों का निस्तारण किया गया है। धारा 67 के अंतर्गत कुल 80 गाटे का रकबा 31.871हे0 भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। जनपद की समस्त तहसीलों द्वारा निर्गत किए जाने वाले आय, जाति, मूल निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों से संबंधित कोई भी प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है।
बैठक के जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने मा0 मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित कराया जायेगा। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज वादों के निस्तारण की प्रगति धीमी है उनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित कराया जायेगा।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक, समस्त उपजिलाधिकारी, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट प्रथम व द्वितीय, तहसीलदार आदि उपस्थित रहे।
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