अभिलेख अपूर्ण होने पर उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस

हाथरस । जिला कृषि अधिकारी आर0के0 सिंह ने कृषक भाइयों को सूचित किया है कि शासन से रबी 2023-24 के डीएपी 23072 मी. टन के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, माह अक्टूबर, 23 तक 10200 भी. टन का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष 8630 मी. टन डीएपी की जनपद में आपूर्ति हुयी है। 6411 मी. टन डीएपी का वितरण हो चुका है। दिनांक 27.10.2023 को इफको कम्पनी की 1368 मी. टन डीएपी की रेक हाथरस किला रेक प्वाइन्ट पर लग रही है, जिससे प्राप्त डीएपी को समितियों को प्रेषण किया जायेगा। दिनांक 27.10.2023 को एनएफएल एवं मोजेक कम्पनी की रेक आगरा रेक प्वाइन्ट पर लेगेगी, जिससे 600 मी. टन डीएपी की आपूर्ति जनपद को होगी। कृभको सेन्टरों सादाबाद, सासनी, सिकन्दराराऊ पर डीएपी का वितरण किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा 6000 मी. टन डीएपी की मांग अपर मुख्य सचिव (कृषि) महोदय, उ०प्र० से की गयी है। जिला कृषि अधिकारी आर. के. सिंह एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी राजेश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से हाथरस मण्डी पर मै. लक्ष्मी खाद भण्डार, मै. आईएफएफडीसी, मण्डी समिति, मै. दीक्षित फर्टीलाइजर एण्ड पेस्टीसाइड, मै. दीक्षित बीज भण्डार, मै, श्याम बाबा खाद भण्डार, मै. हंस खाद भण्डार का निरीक्षण किया गया, अभिलेख अपूर्ण होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टॉक पंजिका, विक्रय पंजिका तथा रसीद अनिवार्य रूप से रखी जाये या ऐसे प्रारूप में डिजिटल स्टॉक रजिस्टर, जो तिथिवार स्टॉक की स्थिति, आरम्भिक अवशेष, दिन के दौरान प्राप्तियां, दिन के दौरान विक्रय और अंतिम स्टॉक को स्पष्टः प्रदर्शित करता हो, का होना आवश्यक है। थोक/फुटकर उर्वरक विक्रेताओं तथा उर्वरक बिकी केन्द्रों पर उर्वरकों की उर्वरकवार बिक्री दर तथा स्टॉक का अंकन रेट एवं स्टॉक बोर्ड पर प्रतिदिन अंकित किया जाये। साथ ही कृषक की मांग के अनुसार ही जिंक, जाइम, सल्फर, माइकोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराये। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिकी करने पर उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
कृषक भाइयों से अनुरोध है कि आलू की फसल में 04 बैग, गेहूँ की फसल में 03 बैग, सरसों की फसल में 02 बैग प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता है. अधिक डीएपी डालने पर जमीन में 30 प्रतिशत ही उपयोग में आता है, बाकी भूमि में अघुलनशील रूप में पड़ा रह जाता है। आलू में एनपीके (12-32-16) 05 बैग की आवश्यकता होती है। सहकारी समितियों पर उपलब्ध नेनो डीएपी का उपयोग आलू बीज शोधन में किया जा सकता है। उर्वरक बिकी केन्द्रों पर उर्वरक खरीद करते समय आधार कार्ड, जमीन की खतौनी की छायाप्रति अवश्य लेकर जाये उर्वरक के सम्बन्ध में किसान भाइयों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम के मोबइल नम्बर 8126556290 एवं 9410290381 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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