18 वर्ष से पूर्व बालिका एवं 21 वर्ष पूर्व बालक की शादी कराना है दंडनीय अपराध : विमल कुमार शर्मा

हाथरस। जिलाधिकारी अर्चना वर्मा के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सीमा मौर्या के मार्गदर्शन में आज दिनांक 14.06.2023 को जनपद हाथरस के विकास खण्ड सहपऊ में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक के साथ स्वावलंबन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ( कोविड-19 एवं सामान्य), दत्तक ग्रहण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बालश्रम, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर योजना, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, किशोर न्याय अधिनियम 2015, पोक्सो एक्ट 2012, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन, घरेलू हिंसा, वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के साथ साथ बाल विवाह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एवं किसी भी बालक / युवा जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो का विवाह कराया जाना प्रतिबंधित है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह दंडनीय अपराध है और बाल विवाह में प्रतिभाग एवं सहयोग करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले व्यस्क पुरुष के लिए एवं बाल विवाह का अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास या / ₹1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है बाल विवाह करना या कराना एक जघन्य अपराध है जिससे शारीरिक व मानसिक रूप से गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। बाल विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 महिला हेल्पलाइन नम्बर -181 पर सूचित करने के साथ ही पास के पुलिस थाने में अथवा 112- इमरजेंसी नम्बर पर तत्काल सूचना दिये जाने तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य व कन्या सुमंगला योजना के पात्र लाभार्थियों के आवेदन भरवाने हेतु प्रेरित किया गया।
प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत धर्मेंद्र कुमार द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कन्या सुमंगला एवं बाल संरक्षण आदि योजनाओं को बाल हित में बहुत ही उपयोगी बताया साथ ही बच्चों से संबंधित समस्त विभागों से अपील की कि बाल हित के लिए सभी आपस में
समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करें।
चिकित्सा अधिकारी डॉ अवधेश कुमार ने स्वास्थ विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं टीकाकरण के बारे में जानकारी दी गई।
बेसिक शिक्षा विभाग गौरव शाह, आईसीडीएस विभाग से मुख्य सेविका शान्ती देवी, उपनिरीक्षक मुनव्वर अली, आउटरीच कार्यकर्ता कैलाश चंद कुशवाह एवं सहपऊ विकासखंड की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित रही।

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