हाथरस । महानिदेशक संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने अवगत कराया है कि उ० प्र० वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करने हेतु जनपद स्तर पर एक पटल तैयार करते हुये शिकायत प्राप्त की जा रही है।
प्रायः यह देखा जा रहा है कि काफी अधिक संख्या में निरंतर शिकायतकर्ता/जमाकर्ताओं द्वारा दूर-दराज से अपनी-अपनी शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर आ रहे हैं, जिसके कारण कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर अत्यधिक भीड़ एकत्रित हो जाती है तथा शिकायतकर्ता/जमाकर्ताओं को अनावश्यक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अतः शिकायतकर्ता/जमाकर्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये उ० प्र० वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम-2016 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को प्राप्त करने हेतु तहसील स्तर पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को नामित किया जाता है। समस्त शिकायतकर्ता/जमाकर्ताओं से अपेक्षा है कि अपनी-अपनी शिकायत सम्बन्धित तहसील में जमा कराने का कष्ट करें।
————————————————————–