पेड न्यूज को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी गठित

हाथरस । विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में पेड न्यूज पर निगरानी हेतु मीडिया सर्टीफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचारों पर नजर रखेगी। यदि कोई समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में पाया जायेगा तो उस पर कार्यवाही करेगी यदि आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण संज्ञान में आये तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचारों की निगरानी हेतु कमेटी का गठन किया गया है,।
कमेटी में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष, अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिलाधिकारी/सहायक रिटर्निग आफिसर 78 हाथरस (अ0जा0) वि0स0 क्षेत्र, उप जिलाधिकारी/सहायक रिटर्निग आफिसर 79 सादाबाद वि0स0 क्षेत्र, उप जिलाधिकारी/सहायक रिटर्निग आफिसर 80 सि0राऊ वि0स0 क्षेत्र, प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट हाथरस, श्री के0जी0 शबनम को सदस्य तथा जिला सूचना अधिकारी, को सदस्य/सचिव नामित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 में भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है, आयोग ने धन देकर न्यूज छापने को अपराध घोषित किया है। बिना पूर्व प्रमाणन के किसी भी चैनल, सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रसारित नहीं किया जायेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी केबिल आपरेटर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया पर इसका उल्लंघन करते पाया गया तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं में दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें कहा कि सोशल मीडिया पर जारी होने वाले राजनैतिक विज्ञापन भी पूर्व प्रमाणन के दायरे में आयेगें। उन्हें भी बिना अनुमति के प्रसारित नहीं किया जायेगा। आयोग ने इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्स एप, फेसबुक, वाइसमैसेज आदि को सोशल मीडिया माना है। सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन, हेट स्पीच, मतदाताओं को लुभाने सम्बन्धी खबरों पर संज्ञान लिया जायेगा।

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