हाथरस । माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में तुलसी जनसेवा केन्द्र, सासनी तहसील सासनी जनपद हाथरस में टेली लॉ एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदया श्रीमती मृदुला कुमार के आदेशानुसार एवं माननीय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 अधिनियिम)/नोडल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस श्री अनुराग पंवार के मार्गदर्शन में ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वाधान में अपर सिविल जज(क0प्र0) कोर्ट संख्या-1, हाथरस श्री जीशान मेंहदी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें गौरव दीप सिंह, अपर सिविल जज(क0प्र0) कोर्ट संख्या-4, हाथरस, सुशील कुमार, तहसीलदार सासनी, हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, रामजीलाल, लेखपाल, प्रदीप सिंह, जिला प्रबन्धक, सी0एस0सी0, निहाल सिंह कुशवाह, राहुल कुशवाह जनसेवा केन्द्र संचालक आदि की उपस्थिति में जीशान मेंहदी, अपर सिविल जज(क0प्र0) हाथरस द्वारा उपस्थित जनसेवा केन्द्र संचालक एंव जनता को अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि टेली लॉ का यह अर्थ है की कानूनी जानकारी और सलाह के वितरण के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग वकीलों और लोगों के बीच ई-बातचीत सीएससी पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी जाती है। गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में कानूनी सहायता देने के लिए टेली लॉ सर्विस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी/जनसुनवाई केन्द्र) के माध्मय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जिस किसी व्यक्ति को सलाह की जरूरत होती है वह विधिक सेवा प्राधिकरण में बैठे वकीलों से मुफ्त में कानूनी सहायता ले सकते है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि वैवाहिक विवादों हेतु प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें कोई भी पक्षकार अथवा नजदीकी रिश्तेदार एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में दे सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के मध्य समझा-बुझाकर समझौता कराया जायेगा जो सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी होगा।
श्री गौरव दीप सिंह, अपर सिविल जज(क0प्र0) हाथरस ने अपने वक्तव्य में उपस्थित जनता को जानकारी देते हुये बताया कि प्राधिकरण का उद्देश्य जनपद के गरीब, असहाय, अनपढ़ व्यक्तियों को कानून की जानकारी उपलब्ध कराना जिससे वह जानकारी के अभाव में अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जायें। उन्होंने कहा कि जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है यदि आपको जानकारी नही है तो आप किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है। इसलिए जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्याें के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये बताया कि प्राधिकरण का कार्य लोक अदालतों का आयोजन कराना जिसमें दोनों पक्षों की आपसी सहमति से वाद का निस्तारण किया जाता है और जिसमें दोंनो पक्षों की विजय होती है। जिसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील दायर नही की जा सकती है। इसमें समय एवं धन दोनों की बचत होती है। इसके अलावा उन्होंने दिनांक 11.12.2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों को निस्तारित कराने हेतु जनता से अपील की।
श्री सुशील कुमार, तहसीलदार सासनी ने अपने वक्तव्य में जनसुनावई पोर्टल के बारे में जानकारी दी, व मतगणना सूची में अपना नाम बढवाने के सम्बन्ध में जानकारी दी, बृद्धा पेंशन, ऑनलाइन नकल खतौनी प्राप्त करने, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये कहा कि अब आप लोंगो को तहसील के चक्कर नही लगाने पड़ेगें आप लोग किसी भी जनसुविधा केन्द्र पर जाकर नकल खतौनी प्राप्त कर सकते हैं तथा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र आप लोग अब घर बैठे तैयार करा सकते है। जिसके लिए आप को राजस्व विभाग की बेवसाइट पर ऑनलाइन करके प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं।
श्री हरीश कुमार शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता ने विभिन्न फौजदारी एवं दीवानी मामलों की विधिक जानकारियाँ दी, तथा शासन द्वारा जारी समस्त टोल-फ्री नम्बर, महिला हेल्प लाइन 1090, 112, 108, 181 आदि समस्त टोल फ्री नम्बरों के बारे में समस्त जनसमूह को जानकारी दी गई। शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर प्रकाश डालते हुये कहा कि अब सभी प्रकार की योजनाओं को सरकार द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया जिससे कोई भी व्यक्ति अपने घर से मोबाइल के द्वारा या जन सुविधा केन्द्रों के द्वारा अपने कार्य आसानी से करा सकते है।
विधिक साक्षरता शिविर का संचालन प्रदीप कुमार, जिला प्रबन्धक, सी0एस0सी0 द्वारा किया गया। उन्होंने उपस्थित जनसुनवाई केन्द्र संचालकों एवं जनसमूह को टेली-लॉ एवं जनसुनवाई केन्द्र के लाभों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।