जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से बाल विवाह रोकने का किया आहवान

हाथरस। जिला बाल विवाह टास्क फोर्स समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से बाल विवाह सम्बन्धी सूचना मिलने पर जिला प्रशासन को सूचित करने का आहवान किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह से संबन्धित कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आता है तो प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल महिला हेल्पलाईन या स्थानीय पुलिस स्टेशन/चैकी एवं प्रशासन को सूचित कर दें, जिससे कि बाल विवाह को रोका जा सके।
जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी बालिका जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की है एवं किसी भी बालक जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है। उन्होनंे बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियो पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति एवं अनुष्ठान करने वाले व्यक्तियो के लिए 2 वर्ष का कठोर करावास एवं 01 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। बाल विवाह कराने में सम्मिलित व्यक्तियों के विरूध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने वैवाहिक आयोजन कराने वाले प्रिंन्टिग प्रेस, टेन्ट व्यवसायी, मैरिज हाॅल, बैन्ड-बाजा, कैटर्स, फोटोग्राफर, पुरोहित/मौलवी इत्यादि व्यक्तियों एवं संस्थाओं से अपेक्षा की है कि वैवाहिक आयोजन कराने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लें कि वधू की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हों। उन्होने बताया कि वर्ष 2019-20 में 05 बाल विवाह एवं वर्ष 2020-21 में 19 अगस्त तक 04 बाल विवाह रोके जा चुके है। बाल विवाह को रोकने हेतु वर्ष 2019 में जागरूकता हेतु 81 कार्यक्रम तथा वर्ष 2020 में अब तक कुल 12 कार्यक्रम आयोजित किये गये है।
उन्होने बताया कि बाल विवाह के सम्बन्ध मे चाइल्ड लाइन नम्बर 1098, पुलिस सहायता हेल्पलाइन नम्बर 112, महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला प्रोबेशन कार्यालय हाथरस 05722-276405, जिला प्रोबेशन अधिकारी 7518024067 एवं 8923092111 तथा बाल कल्याण समिति 9411852333, 9412459092 एवं 9412472002 पर सूचना दे सकते है।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 बृजेश राठौर, जिला विकास अधिकारी अवधेश कुमार यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी बनवारी सिंह, बेसिक शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार मिश्र, तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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