हाथरस । वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन , प्रवर्तन) हाथरस लक्ष्मण प्रसाद ने सर्व सम्बन्धित को सूचित किया है कि पुलिस अधीक्षक, हाथरस के पत्र दिनांक 03.06.2025 के साथ यातायात नियमों के उल्लंघन पर 05 या 05 से अधिक वार चालान किये गये कुल 4501 वाहनों की सूची (जिनके द्वारा अभी तक शमन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है), ऐसे वाहनों का पंजीयन निलम्बित / निरस्त करने अथवा उनके वाहन स्वामियों / चालकों का ड्राईविंग लाईसेंस निलम्बित / निरस्त किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, हाथरस की पृष्ठांकन संख्या 41/ ईआरके दिनांक 05.06.2025 व अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), हाथरस की पृष्ठांकन संख्याः 1126 दिनांक 10.06.2025 अंकित होकर प्राप्त हुयी है।
उपरोक्त के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित 05 या 05 से अधिक चालान वाले कुल 4501 वाहनों का पंजीयन 6 माह के लिए एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा सम्बन्धित वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि निलम्बन की अवधि में मार्ग पर उक्त वाहनों का संचालन कदापि न करें और अपने वाहनों के चालानों को भुगतान करके प्रशमित करा लें और उसकी रसीद उप संभागीय परिवहन कार्यालय हाथरस में जमा करके अपने वाहन का निलम्बन समाप्त करा लें। अन्यथा की दशा में मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-54 में दी गयी व्यवस्थानुसार यदि उक्त वाहनों का पंजीयन छः माह तक निलम्बित रहता है और सम्बन्धित द्वारा चालानों का भुगतान करके निलम्बन समाप्त नहीं कराया जाता है, तो छः माह पश्चात वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा।