हाथरस। विकास खण्ड सहपऊ में ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाल विवाह ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक एवं स्वावलम्बन कैम्प (महिला एवं बाल सभा) क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक प्रमुख श्री राम किशन की अध्यक्षता में किया गया जिसमें उनके द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुये योजना का लाभ आम जन-मानस तक पहुॅचाने हेतु कार्यक्रम में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशाऐं, बी0सी0 सखी को प्रेरित किया।
खण्ड विकास अधिकारी श्री अनुज मिश्र द्वारा सभी योजनाओ को बालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुये अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कराये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
महिला कल्याण विभाग से संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा द्वारा बैठक में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मुख्य रूप से ग्राम बाल कलयाण एवं संरक्षण समिति की बैठक के बारे में अवगत कराते हुये समय से बैठक कराकर उसकी कार्यवृत्ति उपलब्ध कराने के साथ-साथ महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य), स्पॉन्सरशिप योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, दत्तक ग्रहण योजना, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, वन स्टॉप सेन्टर, बाल विवाह अधिनियम-2006 की अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह न कराये जाने की अपील कर जागरूक किया गया तथा बाल विवाह होने के कारण एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकरी देते हुए कहा सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक स्थिति, प्रथाएं एवं परम्पराओं के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं को शक्ति, परिपक्वता न होने के कारण घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित हो जाना, गम्भीर बीमारी से ग्रसित होना तथा मातृत्व सम्बन्धित एवं शिशु मृत्यु की दर भी बढ़ जाती हैं। बाल विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 (24 भ्वनते ज्वसस थ्तमम) महिला हेल्पलाइन नम्बर-181 पर सूचित करने के साथ ही पास के पुलिस थाने में अथवा 112-इमरजेंसी नम्बर पर सूचना दिये जाने को जागरूक किया गया। उन्होने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पादित किये जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है।
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