आर्यावर्त बैंक के एनपीए ऋण खाते लोक अदालत में बंद करने पर मिलेगी छूट

हाथरस। बैंक का ऋण अदा नहीं करने पर आर्यावर्त बैंक ने शहर के तीन और मकानों पर आज सांकेतिक कब्जा ले लिया , गत 09 दिसम्बर को पहले भी पाँच मकानों पर सांकेतिक कब्जा लिया जा चुका है । बैंक की सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत की गयी कार्यवाही के आर्यावर्त बैंक के सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा द्वारा लगभग 29.30 लाख रुपए के तीन बड़े बकायेदारों के मकानों पर आज सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया । शीघ्र ही मकान की कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी । बैंक की आवास ऋण योजनान्तर्गत अलीगढ़ रोड हाथरस शाखा से बकायदारों ने बैंक से भवन निर्माण हेतु आवास ऋण लिया था जिसमें रुपये 29.30 लाख बकाया चल रहे थे l बैंक के ऋण को समय से नहीं चुकाने के कारण यह खाते एनपीए हो गए बैंक द्वारा बार बार नोटिस तथा सम्पर्क के बावजूद भी ऋण जमा न करने के कारण सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत अलीगढ़ रोड हाथरस शाखा के बकायादार पवन चौहान पुत्र किशन सिंह चौहान निवासी नगला अलगरजी , कलावती पत्नी भगवान दास निवासी सिद्धार्थ नगर , महेश कुमार पुत्र चंद्र पाल निवासी , सोखना रोड हाथरस पर यह कार्यवाही की गयी l कार्यवाही के समय वार्ता में आर्यावर्त बैंक के सहायक महाप्रबंधक आर. एस. वर्मा ने अवगत कराया कि यदि कोई ग्राहक हमारे बैंक से लिए गए पुराने ऋण को यदि किसी परेशानी की वजह से समय से जमा नहीं कर सके हैं तो जो भी पुराना खराब , एन.पी.ए. ऋण खाता आर्यावर्त बैंक में चल रहा हैं उसको बैंक नियमानुसार छूट का लाभ लेकर बंद कर सकते हैं । इस अवसर का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द शाखा प्रबंधक से संपर्क करें या दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को दीवानी कचहरी पर लगने वाली लोक अदालत अथवा अपनी संबंधित शाखा में उपस्थित होकर अपने ऋण को जमा कराये l
सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत की गई इस कार्यवाही में क्षेत्रीय कार्यालय के विधि अधिकारी मंजीत सिंह पराया , अलीगढ़ रोड हाथरस शाखा से शाखा प्रबंधक जगमोहन मीणा , सहायक प्रबंधक विवेक अग्रवाल एवं बैंक के अनेक अधिकारी सरफेसी की इस कार्रवाई में उपस्थित रहे l

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