डी०एल० पब्लिक स्कूल रसगवाँ, सहपऊ के प्रबंधक संचालक, के विरूद्ध होगी प्राथमिकी दर्ज

बिना अनुमति के चल रहे आवसीय विद्यालय में छात्र कृतार्थ की गला घोंट कर हुई हत्या में बीएसए ने की कार्यवाही
हाथरस। बिना अनुमति के चल रहे डीएल पब्लिक स्कूल आवासीय विद्यालय के प्रबन्धक,संचालक के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने के लिये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाति भारती ने खण्ड शिक्षा अधिकारी सहपऊ पूनम चौधरी को निर्देशित किया है।
उन्होने बताया कि दिनेश बघेल, डी०एल०पब्लिक स्कूल रसगवों, सहपऊ के नाम से कक्षा 01 से 08 तक बिना मान्यता, स्वीकृति के आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जबकि विभाग द्वारा डी०एल० पब्लिक स्कूल, रसगवॉ सहपऊ के नाम से केवल कक्षा 01 से 05 तक की मान्यता प्रदान की गयी थी। आवासीय विद्यालय के छात्रावास में कृतार्थ नाम के छात्र की गला घोंट कर हत्या करने सम्बन्धी घटना की खबर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी है। दिनेश बघेल, प्रबंधक, संचालक, डी०एल० पब्लिक स्कूल, रसगधों, सहपऊ के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुये अवैध रूप से कक्षा 01 से 08 तक आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। जिसमें पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं संचालक द्वारा बरती गयी लापरवाही के कारण आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्र कृतार्थ की मृत्यु की घटना घटित हुयी है। बीएसए ने खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिनेश बघेल प्रबंधक,संचालक, डी०एल०पब्लिक स्कूल रसगवॉ, सहपऊ के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में सम्बन्धित थाना कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये है।

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