हाथरस। थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 465/1984 धारा 147,148,448,427,379 भादवि बनाम मुकीम पुत्र इब्राहीम निवासी लाला का नगला थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था । अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया | अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 13.09.2024 को माननीय न्यायालय सिविल जज(क्र0प्र0)/एफ.टी.सी-2 हाथरस द्वारा अभियुक्त मुकीम उपरोक्त को धारा 147/148/448/427/379 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है