कोई भी जानकारी के आभाव में अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये : जनपद न्यायाधीश

हाथरस । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, सतेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, प्रशान्त कुमार द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनॉंक 14.09.2024 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किये जाने तथा जनता जनार्दन को राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने हेतु गॉव-गॉव में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किये जाने के सम्बन्ध में पराविधिक स्वयं सेवकों के साथ बैठक की गई। बैठक में सचिव द्वारा सभी पी.एल.वी. को निर्देश दिये गये कि वह प्राधिकरण के उद्देश्यों की जानकारी जन-जन तक पहुॅचाये, जिससे कोई भी जानकारी के आभाव में अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाये।
इसके अतिरिक्त समस्त पीएलवीगण को अपर जनपद न्यायाधीश, प्रशान्त कुमार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2003 के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी तथा उनको इसके प्रचार-प्रसार हेतु प्राधिकरण की ओर से पम्पलेट्स भी दिये गये जिससे वह इसका प्रचार-प्रसार कर सके।
  इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि वैवाहिक विवादों के निस्तारण हेतु ‘‘प्रीलिटिगेशन विशेष लोक अदालत’’ का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कोई भी पक्षकार अथवा नजदीकी रिश्तेदार एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के कार्यालय में दे सकता है, जिसमें दोनों पक्षों के मध्य समझा-बुझाकर समझौता कराया जायेगा, जो सिविल न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी है।
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