मतगणना दिवस के दिन को नशाबन्दी/मद्यनिषेध का दिन घोषित

हाथरस । कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्याः 467/सी0ई0ओ0-2-10/2-2024 लखनऊ दिनांक 27 मार्च, 2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्याः 269ई-2/तेरह-2024-230964/आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22.03.2024 के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतगणना के दिन शराब की बिक्री पर रोक से सम्बन्धित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नशाबन्दी/मद्यनिषेध का दिन घोषित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
अतः मैं, अर्चना वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी, हाथरस, उ०प्र० आबकारी (संशोधन) नियमावली 1999 के प्राविधानों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 ग के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधानानुसार तथा आवकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत मतगणना दिवस दिनांक 04.06.2024 को जनपद हाथरस की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की थोक एवं फुटकर दुकानों, फार्मेसी तथा एफ०एल० 6 (बार अनुज्ञापन) आदि सभी प्रकार के अनुज्ञापनों से मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबन्धित करती हूँ। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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