हाथरस । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, सतेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार द्वारा जिला कारागार, अलीगढ़ का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ अधीक्षक से जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जनपद हाथरस से सम्बन्धित कुल 1141 बन्दी निरूद्ध है, जिनमें 1093 पुरूष तथा 38 महिलाएं एवं (18 से 21 वर्ष से कम आयु के बन्दी) 10 व जनपद हाथरस की निरूद्ध महिलाओं के साथ 01 लड़की है। सचिव द्वारा पुरूष बन्दी व महिला बन्दी से बातचीत की गई व उनकी समस्यों को सुना गया तथा उनकी समस्या के निस्तारण हेतु वरिष्ठ जेल अधीक्षक को आवश्यक निर्देश दिये गये। निरीक्षण के समय कारागार में निरूद्ध बंदियों से उनकी तारीख पेशी एवं भोजन के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी की गयी तथा बन्दियों से आज के भोजन के बारे में पूछा गया। इसके अतिरिक्त बीमार निरूद्ध बन्दियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में एवं उनको दी जाने वाली दवाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली गयी। अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव द्वारा बैरकों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बन्दियों से विधिक सहायता के बारे मे पूछा गया तो बन्दियों द्वारा ने बताया कि उन्हें विधिक सहायता मिल रही है। निरीक्षण के समय बन्दियों से उनकी समस्या के बारे में पूछा गया जो उनके द्वारा कोई समस्या नहीं बतायी गयी।
इसके अतिरिक्त उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देंशानुसार जिला कारागार, अलीगढ़ में पैन इण्डिया कैम्पेन-2024 के अन्तर्गत जिला कारागार में निरूद्ध 18 से 21 वर्ष से कम आयु के बन्दियों को जानकारी दी गयी कि जिन बन्दियों की आयु कारागार में निरूद्ध होने के समय उनकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आयु से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं उन्हें जिला कारागार, अलीगढ से सम्प्रेक्षण गृह, मथुरा में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा स्थानान्तरित कर दिया जायेगा और उसका विचारण किशोर न्यायालय द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बन्दियों को जानकारी देते हुये बताया कि ऐसे मामलें जिनमें 07 साल से कम सजा है और बन्दी कुछ समय कारागार में व्यतीत कर चुके हैं वो जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से केसांे का अन्तिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं, क्यांेकि प्लीबारगेनिंग के अन्तर्गत छोटे मामले आते हैं। उन्होंने पुरूष एवं महिला बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि यदि किसी बन्दी के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है, तो वह कारागार अधीक्षक के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित कर निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह में जेल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जिसमें बन्दियों के लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाता है, और विधिक जानकारी हेतु पैनल अधिवक्ता प्रत्येक माह जिला कारागार में उपस्थित होते है, जिनसे विधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
इस अवसर पर वरिष्ठ जेल अधीक्षक बृजेन्द्र सिंह यादव, जेलर, कमलेन्द्र प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर, सुरेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डा. शाहरूख रिजवी, चिकित्सक अभिषेक गुप्ता, डिप्टी जेलर, राजेश कुमार राय, देवदर्शन सिंह, प्रिय कुमार मिश्र, संदीप कुमार एवं राजेन्द्री कुमारी उपस्थित मिलीं।
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