एन.आई. एक्ट की धारा 138 की विशेष लोक अदालत के सम्बन्ध में दी जानकारी

हाथरस । उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के आदेशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, सतेन्द्र कुमार के निर्देशानुसार दिनांक 22, 23 एवं 24 जनवरी, 2024 को आयोजित होने वाली एन.आई. एक्ट की धारा 138 की विशेष लोक अदालत एवं दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2024 को आयोजित होने वाली विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, अध्यक्ष, विशेष लोक अदालत, महेन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, अजय कुमार की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की गयी। जिसमें अपर जनपद न्यायाधीश, एफ.टी.सी.-1, पारूल वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नम्रता शर्मा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस, इन्द्रेश, अपर सिविल जज(व.प्र.) अनु चौधरी, सिविल जज(व.प्र.), एफ.टी.सी. आशीष थिरानियॉ, अपर सिविल जज(क.प्र.), अनिष्का चौधरी, अपर सिविल जज(क.प्र.), ऑचल चन्देल, अपर सिविल जज(क.प्र.), हर्षिका रस्तोगी एवं सिविल जज(क.प्र.), एफ.टी.सी.-प्रथम, शिवजी यादव उपस्थित रहे। अपर जनपद न्यायाधीश, महेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 29, 30 एवं 31 जनवरी, 2024 को आयोजित होने वाली विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक वादों एवं दिनांक 22, 23 एवं 24 जनवरी, 2023 को आयोजित होने वाली एन.आई. एक्ट की धारा 138 की विशेष लोक अदालत के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण को अधिक से अधिक संख्या में वादों को नियत करते हुये निस्तारण करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये। इसी क्रम में उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के विभिन्न न्यायालयों में काफी संख्या में धारा 138 एन.आई. एक्ट एवं विद्युत अधिनियम के मामले लम्बित है, उनके निस्तारण के सम्बन्ध में उन्होंने समस्त न्यायिक अधिकारीगण से अपेक्षा की गयी है कि जो वाद सुलह समझौता के आधार पर समाप्त हो सकते हों उनमें अधिक से अधिक नोटिस जारी कर पक्षकारों को सुलह समझौता हेतु प्रेरित करें। उन्होंने पक्षकारों को विशेष लोक अदालत हेतु जारी नोटिसों की मॉनिटरिंग करने व पक्षकारों को विशेष लोक अदालत के लाभों की जानकारी देने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।
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