02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सुनाई सजा

हाथरस। थाना हसायन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 372/17 धारा 323/504/506/325 भादवि बनाम पुष्पेंद्र यादव पुत्र बनवारीलाल यादव निवासी कस्बा व थाना हसायन जनपद हाथरस व रामू यादव पुत्र लाखन सिंह निवासी मोहल्ला अहिरयान थाना हसायन में अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया ।गम्भीर अपराधों पर कठोरता से नियत्रंण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु शासन के दिशा निर्देशो के क्रम में तथा श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक हाथऱस के निर्देशन में पैरवी हेतु चिन्हित अभियोगों को प्राथमिकता के आधार पर अपने निकट पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल जनपद हाथरस के माध्यम से अभियोग का न्यायालय में विचारण के दौरान सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही की गई तथा अभियोजन शाखा द्वारा भी प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29.11.2023 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम द्वारा उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण पुष्पेंद्र एवम् रामू यादव उपरोक्त को धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में 06-06 माह कारावास व 01-01 हज़ार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई व धारा 325 सहपठित धारा 34 भादवि में 03-03 वर्ष कारावास एवं दस-दस हज़ार के अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 06-06 माह कारावास एवं एक-एक हज़ार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है ।

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