हाथरस । आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, द्वारा दिए गये निर्देशों के क्रम में जिला पूर्ति अधिकारी सुरेन्द्र यादव ने अवगत कराया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनपद में राशन वितरण के प्रथम चक्र के अन्तर्गत दिनांक 05.05.2021 से 14.05.2021 के मध्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जाना है। तत्क्रम में आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु निम्नवत कार्यवाहियाॅ अपेक्षित हैं।
राशन वितरण का प्रथम चक्र माह मई, 2021 की 05 तारीख से प्रारम्भ होकर 14 तारीख तक सम्पन्न होगा। वितरण के इस चक्र में समस्त अन्त्योदय योजना के राशनकार्ड धारकों को प्रति राशन कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न ( 20 कि0ग्रा0 गेहूॅ तथा 15 कि0ग्रा0 चावल ) तथा पात्र गृहस्थी योजना के समस्त राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (03 किग्रा0 गेहूँ तथा 02 किग्रा0 चावल) निर्धारित मूल्य गेहूॅ रू0-02 प्रति किग्रा0 तथा चावल रू0- 03 प्रति किग्रा0 की दर से वितरित कराया जायेगा। प्रथम चक्र में वितरण की अन्तिम तिथि 14.05.2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। राशन वितरण के समय ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये कि किसी भी दशा में भीड़ एकत्र न होने पाये, कार्ड धारकों को इस प्रकार बुलायें कि अधिक संख्या में एक साथ राशन लेेने न आयें। दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिये एक-एक मीटर की दूरी पर खडे होने हेतु गोले बनवा दिये जायें। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय किसी भी कार्डधारक का मशीन में आधार प्रमाणीकरण से पहले अच्छी तरह से साबुन/हैन्डवाॅश/सेनेटाइजर जो भी उपलब्ध हो से हाथ धुलवाकर ही आधार प्रमाणीकरण कराया जाये तथा आधार प्रमाणीकरण के उपरान्त मशीन को डिटाॅल और कपड़े से जरूर साफ किया जाये। उचित दर विक्रेता द्वारा टोकन सिस्टम लागू करते हुये सुनिश्चित किया जाए कि दुकान पर एक समय में 05 से अधिक उपभोक्ता एकत्र न रहें और सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने के लिये दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाए। उचित दर विक्रेता एवं वितरण पर्यवेक्षण अधिकारी स्वंय भी मास्क लगाकर या रूमाल से मुंह को ढककर रखें तथा नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहे और ई-पाॅस मशीन को साफ करते रहें। उचित दर विक्रेता से सम्बद्ध समस्त कार्ड धारकों को पर्यवेक्षक अधिकारी/नोडल अधिकारी अपनी उपस्थिति में निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की अनियमितता/घटतौली पाये जाने पर उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक/ उप जिलाधिकारी/जिला पूर्ति अधिकारी को दी जायेगी।