हाथरस । माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पी0एल0आई0 संख्या-4112/2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के द्वारा गठित समिति ने राजकीय महिला शरणालय, मथुरा का निरीक्षण अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-1, महेन्द्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम) हाथरस, चित्रा शर्मा, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, अजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाथरस नम्रता शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रसंसिग के माध्यम से किया गया। गठित समिति द्वारा राजकीय महिला शरणालय, मथुरा की प्रभारी अधीक्षिका से निरूद्ध महिला संवासिनियों के बारे उनके खान-पान से सम्बन्धित बातें पूछी तथा स्वास्थ्य व स्वच्छता एंव कोविड-19 की जॉच आदि के बारे में वार्ता की। प्रभारी अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया है कि संवासिनियों की स्वास्थ्य की जॉच नियमित रूप से करायी जाती है। निरीक्षण के समय गठित समिति के द्वारा जनपद हाथरस से सम्बन्धित संवासिनीयों के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी तो प्रभारी अधीक्षिका द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद हाथरस से सम्बन्धित एक संवासिनी राजकीय महिला शरणालय, मथुरा में निरूद्ध है। अन्य जनपदों व जनपद हाथरस की से सम्बन्धित संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल एवं भोजन के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। प्रभारी अधीक्षिका को यह भी निर्देश दिये गये कि माननीय उच्च न्यायालय एंव केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा संवासिनियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करायें।
इसके अतिरिक्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव अजय कुमार ने निरूद्ध महिला संवासिनियों को जानकारी देते हुये बताया कि यदि उनके मुकदमें में उनकी पैरवी हेतु अधिवक्ता नही है तो वह एक प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जिले के सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अधीक्षिका के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकती है। महिला संवासिनियों को उनके अनुकूल विधिक सेवाओं की जानकारी देते हुयेे कहा कि अपनी अथवा दूसरे की गलतियों को नहीं छिपाना चाहिए। उन्होने कहा कि किसी भी समस्या के लिये कोई भी व्यक्ति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवेदन देकर विधिक सहायता प्राप्त कर सकता हैै।
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