बाल विवाह करने अथवा कराने पर 1 लाख रूपया जुर्माना अथवा 2 वर्ष की सजा – विमल कुमार शर्मा संरक्षण अधिकारी

हाथरस। जिलाधिकारी श्रीमती अर्चना वर्मा के निर्देशन एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी सुश्री सीमा मौर्या के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20.04.2023 को श्री राम चंद्र अग्रवाल गर्ल्स इंटर कॉलेज, हाथरस में महिला कल्याण विभाग हाथरस द्वारा अक्षय तृतीया दिनांक 22 अप्रैल को सम्भावित बाल विवाह के दृष्टिगत ‘बाल विवाह विरोधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त छात्राओं को बाल विवाह सम्बन्धी जानकारी देकर जागरूक किया गया। उनके द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह न कराये जाने की अपील कर जागरूक किया गया।
इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी विमल कुमार शर्मा ने समस्त छात्राओं को बाल विवाह न होने देने की शपथ दिलाते हुये उन्हे बाल विवाह होने के कारण एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत रूप से जानकरी देते हुए कहा सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक स्थिति , प्रथाएं एवं परम्पराओं के कारण बाल विवाह कर दिया जाता है। जिसके कारण बालिकाओं को शक्ति, परिपक्वता न होने के कारण घरेलू हिंसा, शिक्षा से वंचित हो जाना, गम्भीर बीमारी से ग्रसित होना तथा मातृत्व सम्बन्धित एवं शिशु मृत्यु की दर भी बढ़ जाती हैं। बाल विवाह की जानकारी होने पर चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 (24 Hours Toll Free) महिला हेल्पलाइन नम्बर -181 (24 Hours Toll Free) पर सूचित करने के साथ ही पास के पुलिस थाने में अथवा 112- इमरजेंसी नम्बर पर सूचना दिये जाने को जागरूक किया गया। उन्होने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पादित किये जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस अवसर पर इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या डॉक्टर नीतू यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किये और बाल विवाह न होने के लिये जागरूक किया। प्रबंधक, वन स्टॉप सेंटर मनीषा भारद्वाज द्वारा वन स्टॉप सेंटर के बारे में जानकारी देने के साथ साथ सभी छात्राएं अपने आस-पास के लोगों को भी बाल विवाह के दुष्परिणामों के विषय में जानकारी देकर जागरूक करें और यदि कोई बाल विवाह होने की जानकारी प्राप्त हो, तो तत्काल हेल्पलाइन नम्बरों पर सूचना दें। इस अवसर पर केस वर्कर फारिहा नोशी, साधना यादव एवं विद्यालय की शिक्षिकाएं, आदि उपस्थित रही ।

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